भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023/अध्याय 12/172 / 531
172व्यक्तियों का पुलिस के विधिपूर्ण निदेशों के अनुरूप बाध्य होना
अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, राजपत्र पृष्ठ 227स्रोत
(1) सभी व्यक्ति इस अध्याय के अधीन अपने किसी भी कर्तव्य को पूरा करने में दिए गए पुलिस अधिकारी के विधिपूर्ण निदेशों के अनुरूप आबद्ध होंगे ।
(2) कोई पुलिस अधिकारी उपधारा (1) के अधीन उसके द्वारा दिए गए किसी निदेश के अनुरूप किसी व्यक्ति को प्रतिरोध करने, इन्कार करने, अवज्ञा करने या अवहेलना करने के लिए निरुद्ध कर सकेगा या हटा सकेगा और या तो ऐसे व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जा सकेगा या छोटे मामलों में उसे यथासंभव शीघ्रता से चौबीस घंटे की अवधि के भीतर छोड़ सकेगा ।
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