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भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023/अध्याय 24/304 / 531

304कारागार के भारसाधक अधिकारी का कुछ आकस्मिकताओं में आदेश को कार्यान्वित न करना

अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, राजपत्र पृष्ठ 286स्रोत

जहां वह व्यक्ति, जिसके बारे में धारा 302 के अधीन कोई आदेश दिया गया है—

(क) बीमारी या अंगशैथिल्य के कारण कारागार से हटाए जाने के योग्य नहीं है; या

(ख) विचारण के लिए सुपुर्दगी के अधीन है या विचारण के लंबित रहने तक के लिए या प्रारंभिक अन्वेषण तक के लिए प्रतिप्रेषणाधीन है ; या

(ग) इतनी अवधि के लिए अभिरक्षा में है जितनी आदेश का अनुपालन करने के लिए और उस कारागार में जिसमें वह परिरुद्ध या निरुद्ध है, उसे वापस ले आने के लिए अपेक्षित समय के समाप्त होने के पूर्व समाप्त होती है ; या

(घ) ऐसा व्यक्ति है जिसे धारा 303 के अधीन राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा दिया गया कोई आदेश लागू होता है,

वहां कारागार का भारसाधक अधिकारी न्यायालय के आदेश को कार्यान्वित नहीं करेगा और ऐसा न करने के कारणों का विवरण न्यायालय को भेजेगा :

परन्तु जहां ऐसे व्यक्ति से किसी ऐसे स्थान पर, जो कारागार से पच्चीस किलोमीटर से अधिक दूर नहीं है, साक्ष्य देने के लिए उपस्थित होने की अपेक्षा की जाती है, वहां कारागार के भारसाधक अधिकारी के ऐसा न करने का कारण खंड (ख) में वर्णित कारण नहीं होगा ।

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