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दंड प्रक्रिया संहिता, 1973

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973/अध्याय 11/175 / 534

153बाटों और मापों का निरीक्षण

अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, PDF पृष्ठ 45–46स्रोत

(1) कोई पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी उस थाने की सीमाओं के अंदर किसी स्थान में, जब कभी उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि ऐसे स्थान में कोई बाट, माप या तोलने के उपकरण हैं जो खोटे हैं, वहां प्रयुक्त या रखे हुए किन्हीं बाटों या मापों या तोलने के उपकरणों के निरीक्षण या तलाशी के प्रयोजन के लिए वारंट के बिना प्रवेश कर सकता है।

(2) यदि वह उस स्थान में कोई ऐसे बाट, माप या तोलने के उपकरण पाता है जो खोटे हैं तो वह उन्हें अभिगृहीत कर सकता है और ऐसे अभिग्रहण की इत्तिला अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को तत्काल देगा ।

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