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दंड प्रक्रिया संहिता, 1973

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973/अध्याय 18/262 / 534

234बहस

अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, PDF पृष्ठ 72स्रोत

जब प्रतिरक्षा के साक्षियों की (यदि कोई हों) परीक्षा समाप्त हो जाती है तो अभियोजक अपने मामले का उपसंहार करेगा और अभियुक्त या उसका प्लीडर उत्तर देने का हकदार होगा :

परन्तु जहां अभियुक्त या उसका प्लीडर कोई विधि-प्रश्न उठाता है वहां अभियोजन न्यायाधीश की अनुज्ञा से, ऐसे विधि-प्रश्नों पर अपना निवेदन कर सकता है।

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