दंड प्रक्रिया संहिता, 1973/अध्याय 37/527 / 534
477उच्च न्यायालय की नियम बनाने की शक्ति
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(1) प्रत्येक उच्च न्यायालय राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से निम्नलिखित के बारे में नियम बना सकेगा :—
(क) वे व्यक्ति जो उसके अधीनस्थ दंड न्यायालयों में अर्जी लेखकों के रूप में काम करने के लिए अनुज्ञात किए जा सकेंगे ;
(ख) ऐसे व्यक्तियों को अनुज्ञप्ति दिए जाने, उनके द्वारा काम काज करने और उनके द्वारा ली जाने वाली फीसों के मापमान का विनियमन ;
(ग) इस प्रकार बनाए गए नियमों में से किसी के उल्लंघन के लिए शास्ति उपबंधित करना और वह प्राधिकारी, जिसके द्वारा ऐसे उल्लंघन का अन्वेषण किया जा सकेगा और शास्तियां अधिरोपित की जा सकेंगी, अवधारित करना ;
(घ) कोई अन्य विषय जिसका विहित किया जाना अपेक्षित है या जो विहित किया जाए ।
(2) इस धारा के अधीन बनाए गए सब नियम राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे ।
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