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दंड प्रक्रिया संहिता, 1973

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973/प्रथम अनुसूची

प्रथम अनुसूची — अपराधों का वर्गीकरण

अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, PDF पृष्ठ 137–178स्रोत

स्पष्टीकरण नोट : (1) भारतीय दंड संहिता के अधीन अपराधों के बारे में, उस धारा के सामने की, जिसका संख्यांक प्रथम स्तम्भ में दिया हुआ है, द्वितीय और तृतीय स्तम्भों की प्रविष्टियां भारतीय दंड संहिता की अपराध की परिभाषा के और उसके लिए विहित दंड के रूप में आशयित नहीं हैं, वरन् उस धारा का सारांश बताने के लिए ही आशयित हैं ।

(2) इस अनुसूची में (i) “प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट” और “कोई मजिस्ट्रेट” पदों के अंतर्गत महानगर मजिस्ट्रेट भी है, किन्तु कार्यपालन मजिस्ट्रेट नहीं है; (ii) “संज्ञेय” शब्द “कोई पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकेगा” के लिए है; और (iii) “असंज्ञेय” शब्द “कोई पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार नहीं करेगा” के लिए है।

1. भारतीय दंड संहिता के अधीन अपराध
धाराअपराधदंडसंज्ञेय या असंज्ञेयजमानतीय या अजमानतीयकिस न्यायालय द्वारा विचारणीय है
123456
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अध्याय 5—दुष्प्रेरण
109किसी अपराध का दुष्प्रेरण यदि दुष्प्रेरित कार्य उसके परिणाम-स्वरूप किया जाता है और जहां उसके दंड के लिए कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं है ।वही जो दुष्प्रेरित अपराध के लिए है ।इसके अनुसार कि दुष्प्रेरित अपराध संज्ञेय है या असंज्ञेय ।इसके अनुसार कि दुष्प्रेरित अपराध जमानतीय है या अजमानतीय ।उस न्यायालय द्वारा जिसके द्वारा दुष्प्रेरित अपराध विचारणीय है।
110किसी अपराध का दुष्प्रेरण, यदि दुष्प्रेरित व्यक्ति दुष्प्रेरक के आशय से भिन्न आशय से कार्य करता है।यथोक्तयथोक्तयथोक्तयथोक्त
111किसी अपराध का दुष्प्रेरण, जब एक कार्य का दुष्प्रेरण किया गया है और उससे भिन्न कार्य किया गया है, परन्तुक के अधीन रहते हुए ।वही जो दुष्प्रेरित किए जाने के लिए अशयित अपराध के लिए है।यथोक्तयथोक्तयथोक्त
113किसी अपराध का दुष्प्रेरण, जब दुष्प्रेरित कार्य से ऐसा प्रभाव पैदा होता है जो दुष्प्रेरक द्वारा आशयित से भिन्न है ।वही दंड जो किए गए अपराध के लिए है।यथोक्तयथोक्तयथोक्त
114किसी अपराध का दुष्प्रेरण, यदि दुष्प्रेरक अपराध किए जाते समय उपस्थित है।यथोक्तयथोक्तयथोक्तयथोक्त
115मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण यदि दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप अपराध नहीं किया जाता ।सात वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।यथोक्तअजमानतीययथोक्त
यदि अपहानि करने वाला कार्य दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप किया जाता है।चौदह वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।यथोक्तयथोक्तयथोक्त
116कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण, यदि दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप अपराध नहीं किया जाता है।उस दीर्घतम अवधि के एक चौथाई भाग तक का कारावास जो अपराध के लिए उपबंधित है, या जुर्माना, या दोनों ।यथोक्तइसके अनुसार कि दुष्प्रेरित अपराध जमानतीय है या अजमानतीय ।यथोक्त
यदि दुष्प्रेरक या दुष्प्रेरित व्यक्ति ऐसा लोक सेवक है जिसका कर्तव्य निवारित करना है।उस दीर्घतम अवधि के आधे भाग तक का कारावास, जो अपराध के लिए उपबंधित है, या जुर्माना, या दोनों ।यथोक्तयथोक्तयथोक्त
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लोक साधारण द्वारा या दस से अधिक व्यक्ति द्वारा अपराध किए जाने का दुष्प्रेरण ।तीन वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।इसके अनुसार कि दुष्प्रेरित अपराध संज्ञेय है या असंज्ञेय ।इसके अनुसार कि दुष्प्रेरित अपराध जमानतीय है या अजमानतीय ।उस न्यायालय द्वारा जिसके द्वारा दुष्प्रेरित अपराध विचारणीय है।
118मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध करने की परिकल्पना को छिपाना, यदि अपराध कर दिया जाता है।सात वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।यथोक्तअजमानतीययथोक्त
यदि अपराध नहीं किया जाता है।तीन वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।यथोक्तजमानतीययथोक्त
119किसी ऐसे अपराध के किए जाने की परिकल्पना का लोक सेवक द्वारा छिपाया जाना जिसका निवारण करना उसका कर्तव्य है, यदि अपराध कर दिया जाता है।उस दीर्घतम अवधि के आधे भाग तक का कारावास जो उस अपराध के लिए उपबंधित है, या जुर्माना, या दोनों ।यथोक्तइसके अनुसार कि दुष्प्रेरित अपराध जमानतीय है या अजमानतीय।यथोक्त
यदि अपराध मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय है ।दस वर्ष के लिए कारावास ।यथोक्तअजमानतीययथोक्त
यदि अपराध नहीं किया जाता है ।उस दीर्घतम अवधि के एक चौथाई भाग तक का कारावास जो उस अपराध के लिए उपबंधित है, या जुर्माना, या दोनों ।यथोक्तजमानतीययथोक्त
120कारावास से दंडनीय अपराध करने की परिकल्पना को छिपाना, यदि अपराध कर दिया जाता है।यथोक्तयथोक्तइसके अनुसार कि दुष्प्रेरित अपराध जमानतीय है या अजमानतीय।यथोक्त
यदि अपराध नहीं किया जाता है ।उस दीर्घतम अवधि के आठवें भाग का कारावास जो अपराध के लिए उपबंधित है, या जुर्माना, या दोनों ।इसके अनुसार के दुष्प्रेरित अपराध संज्ञेय है या असंज्ञेय।जमानतीयउस न्यायालय द्वारा जिसके द्वारा दुष्प्रेरित अपराध विचारणीय है।
अध्याय 5क—आपराधिक षड्यंत्र
120खमृत्यु या आजीवन कारावास या दो वर्ष या उससे अधिक अवधि के कठिन कारावास से दंडनीय अपराध करने के लिए आपराधिक षड्यंत्र ।वही, जो उस अपराध के, जो षड्यंत्र द्वारा उद्दिष्ट है, दुष्प्रेरण के लिए है।इसके अनुसार कि अपराध, जो कि षड्यंत्र द्वारा उद्दिष्ट है, संज्ञेय है या असंज्ञेय ।इसके अनुसार कि वह अपराध जो षड्यंत्र द्वारा उद्दिष्ट है, जमानतीय है या अजमानतीय ।उस न्यायालय द्वारा जिसके द्वारा उस अपराध का दुष्प्रेरण, जो षड्यंत्र द्वारा उद्दिष्ट है, विचारणीय है ।
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कोई अन्य आपराधिक षड्यंत्र ।छह मास के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।असंज्ञेयजमानतीयप्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
अध्याय 6—राज्य के विरुद्ध अपराध
121भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना या युद्ध करने का प्रयत्न करना, या युद्ध करने का दुष्प्रेरण करना ।मृत्यु या आजीवन कारावास और जुर्माना ।संज्ञेयअजमानतीयसेशन न्यायालय
121कराज्य के विरुद्ध कतिपय अपराधों को करने के लिए षड्यंत्र ।आजीवन कारावास, या दस वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।यथोक्तयथोक्तयथोक्त
122भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के आशय से आयुध आदि संग्रह करना ।आजीवन कारावास, या दस वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।यथोक्तयथोक्तयथोक्त
123युद्ध करने की परिकल्पना को सुकर बनाने के आशय से छिपाना।दस वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।यथोक्तयथोक्तयथोक्त
124किसी विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग करने के लिए विवश करने या उसका प्रयोग अवरोधित करने के आशय से राष्ट्रपति, राज्यपाल आदि पर हमला करना।सात वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।यथोक्तयथोक्तयथोक्त
124कराजद्रोह ।आजीवन कारावास और जुर्माना, या तीन वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना, या जुर्माना ।यथोक्तयथोक्तयथोक्त
125भारत सरकार से मैत्री संबंध रखने वाली या उससे शांति का संबंध रखने वाली किसी एशियाई शक्ति के विरुद्ध युद्ध करना या ऐसे युद्ध करने का दुष्प्रेरण ।आजीवन कारावास और जुर्माना, या सात वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना, या जुर्माना ।यथोक्तयथोक्तयथोक्त
126भारत सरकार के साथ मैत्री संबंध रखने वाली या उससे शान्ति का संबंध रखने वाली किसी शक्ति के राज्यक्षेत्र में लूटपाट करना ।सात वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना और कुछ सम्पत्ति का समपहरण।यथोक्तयथोक्तयथोक्त
127धारा 125 और 126 में वर्णित युद्ध या लूटपाट द्वारा ली गई सम्पत्ति प्राप्त करना।यथोक्तयथोक्तयथोक्तयथोक्त
128लोक सेवक का स्वेच्छया राजकैदी या युद्ध कैदी को अपनी अभिरक्षा में से निकल भागने देना ।आजीवन कारावास या दस वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।यथोक्तयथोक्तयथोक्त
129अपेक्षा से लोक सेवक का राजकैदी या युद्ध कैदी का अपनी अभिरक्षा में से निकल भागना सहन करना ।तीन वर्ष के लिए सादा कारावास और जुर्माना ।यथोक्तजमानतीयप्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
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130ऐसे कैदी के निकल भागने में सहायता देना, उसे छुड़ाना या संश्रय देना या ऐसे कैदी के फिर से पकड़े जाने का प्रतिरोध करना।आजीवन कारावास, या दस वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।संज्ञेयअजमानतीयसेशन न्यायालय
अध्याय 7—सेना, नौसेना और वायुसेना से संबंधित अपराध
131विद्रोह का दुष्प्रेरण या किसी आफिसर, सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक को उसकी राजनिष्ठा या कर्तव्य से विचलित करने का प्रयत्न करना ।आजीवन कारावास, या दस वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।संज्ञेयअजमानतीयसेशन न्यायालय
132विद्रोह का दुष्प्रेरण, यदि उसके परिणामस्वरूप विद्रोह किया जाए ।मृत्यु या आजीवन कारावास, या दस वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।यथोक्तयथोक्तयथोक्त
133आफिसर सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा अपने वरिष्ठ आफिसर पर जब वह आफिसर अपने पद निष्पादन में हो, हमले का दुष्प्रेरण ।तीन वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।यथोक्तयथोक्तप्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
134ऐसे हमले का दुष्प्रेरण, यदि हमला किया जाता है ।सात वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।यथोक्तयथोक्तयथोक्त
135आफिसर, सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा अभित्यजन का दुष्प्रेरण ।दो वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।यथोक्तजमानतीयकोई मजिस्ट्रेट
136ऐसे आफिसर, सैनिक नौसैनिक या वायुसैनिक को, जिसने अभि-त्यजन किया है, संश्रय देना ।यथोक्तयथोक्तयथोक्तयथोक्त
137मास्टर या भारसाधक व्यक्ति की उपेक्षा से वाणिज्यिक जलयान पर छिपा हुआ अभित्याजक।पांच सौ रुपए का जुर्माना।असंज्ञेययथोक्तयथोक्त
138आफिसर, सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा अनधीनता के कार्य का दुष्प्रेरण, यदि उसके परिणामस्वरूप वह अपराध किया जाता है।छह मास के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।संज्ञेययथोक्तयथोक्त
140इस आशय से सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली पोशाक पहनना या कोई टोकन धारण करना कि यह विश्वास किया जाए कि वह ऐसा सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक है ।तीन मास के लिए कारावास, या पांच सौ रुपए का जुर्माना, या दोनों ।यथोक्तयथोक्तयथोक्त
अध्याय 8—लोक प्रशान्ति के विरुद्ध अपराध
143विधिविरुद्ध जमाव का सदस्य होना ।छह मास के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।संज्ञेयजमानतीयकोई मजिस्ट्रेट
144किसी घातक आयुध से सज्जित होकर विधिविरुद्ध जमाव में सम्मिलित होना।दो वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।यथोक्तयथोक्तयथोक्त
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145किसी विधिविरुद्ध जमाव में यह जानते हुए कि उसके बिखर जाने का समादेश दिया गया है सम्मिलित होना या उसमें बने रहना ।दो वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।संज्ञेयजमानतीयकोई मजिस्ट्रेट
147बल्वा करना ।यथोक्तयथोक्तयथोक्तयथोक्त
148घातक आयुध से सज्जित होकर बल्वा करना ।तीन वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।यथोक्तयथोक्तप्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
149यदि विधिविरुद्ध जमाव के किसी सदस्य द्वारा अपराध किया जाता है तो ऐसे जमाव का हर अन्य सदस्य उस अपराध का दोषी होगा ।वही जो उस अपराध के लिए है।इसके अनुसार कि वह अपराध संज्ञेय है या असंज्ञेय ।इसके अनुसार कि अपराध जमानतीय है या अजमानतीय ।वह न्यायालय जिसके द्वारा वह अपराध विचारणीय है।
150विधिविरुद्ध जमाव में भाग लेने के लिए व्यक्तियों को भाड़े पर लेना, वचनबद्ध करना, या नियोजित करना ।वही जो उस ऐसे जमाव के सदस्य के लिए और ऐसे जमाव के किसी सदस्य द्वारा किए गए किसी अपराध के लिए है।संज्ञेययथोक्तयथोक्त
151पांच या अधिक व्यक्तियों के किसी जमाव को बिखर जाने का समादेश दिए जाने के पश्चात् उसमें जानते हुए सम्मिलित होना या बने रहना ।छह मास के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।यथोक्तयथोक्तकोई मजिस्ट्रेट
152लोक सेवक जब बल्वे इत्यादि को दबा रहा हो तब उस पर हमला करना या उसे बाधित करना ।तीन वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।यथोक्तयथोक्तप्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
153बल्वा कराने के आशय से स्वैरिता से प्रकोपन देना, यदि बल्वा किया जाता है।एक वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।यथोक्तयथोक्तकोई मजिस्ट्रेट
यदि बल्वा नहीं किया जाता है ।छह मास के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।यथोक्तयथोक्तप्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
153कवर्गों के बीच शत्रुता का संप्रवर्तन ।तीन वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।यथोक्तअजमानतीययथोक्त
पूजा के स्थान आदि में वर्गों के बीच शत्रुता का संप्रवर्तन ।पांच वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।यथोक्तयथोक्तयथोक्त
153खराष्ट्रीय एकता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन, प्राख्यान करना ।तीन वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।यथोक्तयथोक्तयथोक्त
यदि सार्वजनिक पूजा स्थल आदि पर किया जाए।पांच वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।यथोक्तयथोक्तयथोक्त
154बल्वे आदि की इत्तिला का भूमि के स्वामी या अधिभोगी द्वारा न दिया जाना ।एक हजार रुपए का जुर्माना ।असंज्ञेयजमानतीयकोई मजिस्ट्रेट
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155जिस व्यक्ति के फायदे के लिए या जिसकी ओर से बल्वा होता है उस व्यक्ति द्वारा उसका निवारण करने के लिए सब विधिपूर्ण साधनों का उपयोग न किया जाना ।जुर्मानाअसंज्ञेयजमानतीयकोई मजिस्ट्रेट
156जिस स्वामी या अधिभोगी के फायदे के लिए बल्वा किया जाता है, उसके अभिकर्ता द्वारा उसका निवारण करने के लिए सब विधिपूर्ण साधनों का उपयोग न किया जाना ।यथोक्तयथोक्तयथोक्तयथोक्त
157विधिविरुद्ध जमाव के लिए भाड़े पर लाए गए व्यक्तियों को संश्रय देना ।छह मास के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।संज्ञेययथोक्तयथोक्त
158विधिविरुद्ध जमाव या बल्वे में भाग लेने के लिए भाड़े पर जाना ।यथोक्तयथोक्तयथोक्तयथोक्त
या सशस्त्र चलना ।दो वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।यथोक्तयथोक्तयथोक्त
160दंगा करना ।एक मास के लिए कारावास, या सौ रुपए का जुर्माना, या दोनों ।यथोक्तयथोक्तयथोक्त
अध्याय 9—लोक सेवकों द्वारा या उनसे संबंधित अपराध
161लोक सेवक होते हुए या होने की प्रत्याशा रखते हुए और पदीय कार्य के बारे में वैध पारिश्रमिक से भिन्न परितोषण लेना ।तीन वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।संज्ञेयअजमानतीयप्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
162लोक सेवक पर भ्रष्ट या अवैध साधनों द्वारा असर डालने के लिए परितोषण लेना।यथोक्तयथोक्तयथोक्तयथोक्त
163लोक सेवक पर वैयक्तिक असर डालने के लिए परितोषण लेना ।एक वर्ष के लिए सादा कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।यथोक्तयथोक्तयथोक्त
164अंतिम दो पूर्वगामी धाराओं में परिभाषित अपराधों का लोक सेवक द्वारा अपने बारे में दुष्प्रेरण ।तीन वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।यथोक्तयथोक्तयथोक्त
165लोक सेवक, जो ऐसे लोक सेवक द्वारा की गई कार्यवाही या कार्य से सम्पृक्त व्यक्ति से प्रतिफल के बिना कोई मूल्यवान चीज अभिप्राप्त करता है ।यथोक्तयथोक्तयथोक्तयथोक्त
165कधारा 161 या धारा 165 के अधीन दंडनीय अपराधों के दुष्प्रेरण के लिए दंड।यथोक्तयथोक्तयथोक्तयथोक्त
166लोक सेवक, जो किसी व्यक्ति को क्षति कारित करने के आशय से विधि के निदेश की अवज्ञा करता है।एक वर्ष के लिए सादा कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।असंज्ञेयजमानतीययथोक्त
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166कलो सेवक, जो विधि के अधीन के निदेश की अवज्ञा करता है ।कम से कम छह मास के लिए कारावास जो दो वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्मानासंज्ञेयजमानतीयप्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
166खअस्पताल द्वारा पीड़ित का उपचार न किया जाना ।एक वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना या दोनोंअसंज्ञेययथोक्तयथोक्त ।]
167लोक सेवक, जो क्षति कारित करने के आशय से अशुद्ध दस्तावेज रचता है ।तीन वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।संज्ञेययथोक्तयथोक्त
168लोक सेवक, जो विधिविरुद्ध रूप से व्यापार में लगता है ।एक वर्ष के लिए सादा कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।असंज्ञेययथोक्तयथोक्त
169लोक सेवक, जो विधिविरुद्ध रूप से संपत्ति क्रय करता है या उसके लिए बोली लगाता है ।दो वर्ष के लिए सादा कारावास, या जुर्माना, या दोनों और यदि संपत्ति क्रय कर ली गई है तो उसका अधिहरण ।यथोक्तयथोक्तयथोक्त
170लोक सेवक का प्रतिरूपण ।दो वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।संज्ञेयअजमानतीयकोई मजिस्ट्रेट
171कपटपूर्ण आशय से लोक सेवक के उपयोग की पोशाक पहनना या टोकन को धारण करना।तीन मास के लिए कारावास, या दो सौ रुपए का जुर्माना, या दोनों ।यथोक्तजमानतीययथोक्त
अध्याय 9क—निर्वाचन संबंधी अपराध
171ङरिश्वत ।एक वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों, या यदि सत्कार के रूप में ही ली गई है तो केवल जुर्माना ।असंज्ञेयजमानतीयप्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
171चनिर्वाचन में असम्यक् असर डालना ।एक वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।यथोक्तयथोक्तयथोक्त
निर्वाचन में प्रतिरूपण ।यथोक्तसंज्ञेययथोक्तयथोक्त
171छनिर्वाचन के सिलसिले में मिथ्या कथन ।जुर्मानाअसंज्ञेययथोक्तयथोक्त
171जनिर्वाचन के सिलसिले में अवैध संदाय।पांच सौ रुपए का जुर्माना ।यथोक्तयथोक्तयथोक्त
171झनिर्वाचन लेखा रखने में असफलता ।यथोक्तयथोक्तयथोक्तयथोक्त
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अध्याय 10—लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार का अवमान
172लोक सेवक द्वारा निकाले गए समन की तामील से या की गई अन्य कार्यवाही से बचने के लिए फरार हो जाना ।एक मास के लिए सादा कारावास, या पांच सौ रुपए का जुर्माना, या दोनों ।असंज्ञेयजमानतीयकोई मजिस्ट्रेट
यदि वह समन या सूचना न्यायालय में वैयक्तिक हाजिरी आदि अपेक्षित करती है ।छह मास के लिए सादा कारावास, या एक हजार रुपए का जुर्माना, या दोनों ।यथोक्तयथोक्तयथोक्त
173किसी समन या सूचना की तामील या लगाया जाना निवारित करना या उसके लगाए जाने के पश्चात् उसे हटाना या उद्घोषणा को निवारित करना ।एक मास के लिए सादा कारावास, या पांच सौ रुपए का जुर्माना, या दोनों ।यथोक्तयथोक्तयथोक्त
यदि समन आदि न्यायालय में वैयक्तिक हाजिरी आदि अपेक्षित करते हैं ।छह मास के लिए सादा कारावास, या एक हजार रुपए का जुर्माना, या दोनों ।यथोक्तयथोक्तयथोक्त
174किसी स्थान में स्वयं या अभिकर्ता द्वारा हाजिर होने का वैध आदेश न मानना या वहां से प्राधिकार के बिना चला जाना ।एक मास के लिए सादा कारावास, या पांच सौ रुपए का जुर्माना, या दोनों ।यथोक्तयथोक्तयथोक्त
यदि आदेश न्यायालय में वैयक्तिक हाजिरी यदि अपेक्षित करता है।छह मास के लिए सादा कारावास, या एक हजार रुपए का जुर्माना, या दोनों ।यथोक्तयथोक्तयथोक्त
174कइस संहिता की धारा 82 की उपधारा (1) के अधीन प्रकाशित उद्घोषणा की अपेक्षानुसार विनिर्दिष्ट स्थान और विनिर्दिष्ट समय पर हाजिर होने में असफलता।तीन वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माने से, या दोनों से ।संज्ञेयअजमानतीयप्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
175किसी ऐसे मामले में जहां किसी व्यक्ति को, उद्घोषित अपराधी के रूप में घोषित करते हुए इस संहिता की धारा 82 की उपधारा (4) के अधीन घोषणा की गई है।सात वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।यथोक्तयथोक्तयथोक्त]
दस्तावेज पेश करने या पारित करने के लिए वैध रूप से आबद्ध व्यक्ति द्वारा लोक सेवक को ऐसी दस्तावेज पेश करने का साशय लोप।एक मास के लिए सादा कारावास, या पांच सौ रुपए का जुर्माना, या दोनों ।[असंज्ञेय][जमानतीय]अध्याय 26 के उपबंधों के अधीन रहते हुएवह न्यायालय जिसमें अपराध किया गया है ; या यदि अपराध न्यायालय में नहीं किया गया है तो कोई मजिस्ट्रेट ।
यदि उस दस्तावेज का न्यायालय में पेश किया जाना या परिदत्त किया जाना अपेक्षित है।छह मास के लिए सादा कारावास, या एक हजार रुपए का जुर्माना, या दोनों ।यथोक्तयथोक्तयथोक्त
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176सूचना या इत्तिला देने के लिए वैध रूप से आबद्ध व्यक्ति द्वारा लोक सेवक को ऐसी सूचना या इत्तिला देने का साशय लोप ।एक मास के लिए सादा कारावास, या पांच सौ रुपए का जुर्माना, या दोनों ।असंज्ञेयजमानतीयकोई मजिस्ट्रेट
यदि अपेक्षित सूचना या इत्तिला अपराध किए जाने आदि के विषय में है।छह मास के लिए सादा कारावास, या एक हजार रुपए का जुर्माना, या दोनों ।यथोक्तयथोक्तयथोक्त
यदि सूचना या इत्तिला इस संहिता की धारा 356 की उपधारा (1) के अधीन दिए गए आदेश द्वारा अपेक्षित है।छह मास के लिए सादा कारावास, या एक हजार रुपए का जुर्माना, या दोनों ।यथोक्तयथोक्तयथोक्त
177लोक सेवक को जानते हुए मिथ्या इत्तिला देना ।यथोक्तयथोक्तयथोक्तयथोक्त
यदि अपेक्षित इत्तिला अपराध किए जाने आदि के विषय में हो ।दो वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।यथोक्तयथोक्तयथोक्त
178शपथ से इनकार करना जब लोक सेवक द्वारा वह शपथ लेने के लिए सम्यक् रूप से अपेक्षित किया जाता है।छह मास के लिए सादा कारावास, या एक हजार रुपए का जुर्माना, या दोनों ।यथोक्तयथोक्तयथोक्त
179सत्य कथन करने के लिए वैध रूप से आबद्ध होते हुए प्रश्नों का उत्तर देने से इनकार करना ।यथोक्तयथोक्तयथोक्तयथोक्त
180लोक सेवक से किए गए कथन पर हस्ताक्षर करने से इनकार करना जब वह वैसा करने के लिए वैध रूप से अपेक्षित है।तीन मास के लिए सादा कारावास, या पांच सौ रुपए का जुर्माना, या दोनों ।यथोक्तयथोक्तयथोक्त
181लोक सेवक से शपथ पर जानते हुए सत्य के रूप में ऐसा कथन करना जो मिथ्या है ।तीन वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।यथोक्तयथोक्तप्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
182किसी लोक सेवक को इस आशय से मिथ्या इत्तिला देना कि वह अपनी विधिपूर्ण शक्ति का उपयोग दूसरे व्यक्ति को क्षति या क्षोभ करने के लिए करे ।छह मास के लिए कारावास, या एक हजार रुपए का जुर्माना, या दोनों ।यथोक्तयथोक्तकोई मजिस्ट्रेट
183लोक सेवक के विधिपूर्ण प्राधिकार द्वारा सम्पत्ति लिए जाने का प्रतिरोध ।यथोक्तयथोक्तयथोक्तयथोक्त
184लोक सेवक के प्राधिकार द्वारा विक्रय के लिए प्रस्थापित की गई सम्पत्ति के विक्रय में बाधा उपस्थित करना ।एक मास के लिए कारावास, या पांच सौ रुपए का जुर्माना, या दोनों ।यथोक्तयथोक्तयथोक्त
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185विधिपूर्वक प्राधिकृत विक्रय में सम्पत्ति के लिए ऐसे व्यक्ति का, जो उसे क्रय करने के लिए किसी विधिक असमर्थता के अधीन है, बोली लगाना या उपगत बाध्यताओं को पूरा करने का आशय न रखते हुए बोली लगाना ।एक मास के लिए कारावास, या दो सौ रुपए का जुर्माना, या दोनों ।असंज्ञेयजमानतीयकोई मजिस्ट्रेट
186लोक सेवक के लोक कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालना ।तीन मास के लिए कारावास, या पांच सौ रुपए का जुर्माना, या दोनों ।यथोक्तयथोक्तयथोक्त
187लोक सेवक की सहायता करने का लोप जब ऐसी सहायता देने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हो ।एक मास के लिए सादा कारावास, या दो सौ रुपए का जुर्माना, या दोनों ।यथोक्तयथोक्तयथोक्त
ऐसे लोक सेवक की, जो आदेशिका के निष्पादन, अपराधों के निवारण आदि के लिए सहायता मांगता है, सहायता देने में जानबूझकर उपेक्षा करना ।छह मास के लिए सादा कारावास, या पांच सौ रुपए का जुर्माना, या दोनों ।यथोक्तयथोक्तयथोक्त
188लोक सेवक द्वारा विधिपूर्वक प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा, यदि ऐसी अवज्ञा विधिपूर्वक नियोजित व्यक्तियों को बाधा, क्षोभ या क्षतिकारित करे ।एक मास के लिए सादा कारावास, या दो सौ रुपए का जुर्माना, या दोनों ।संज्ञेययथोक्तयथोक्त
यदि ऐसी अवज्ञा मानव जीवन, स्वास्थ्य या क्षेम आदि को संकट कारित करे।छह मास के लिए कारावास, या एक हजार रुपए का जुर्माना, या दोनों ।यथोक्तयथोक्तयथोक्त
189किसी पदीय कृत्य को करने या करने से प्रविरत रहने के लिए लोक सेवक को उप्रेरित करने के लिए लोक सेवक या उसको जिसमें वह हितबद्ध है क्षति करने की धमकी देना ।दो वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।असंज्ञेययथोक्तयथोक्त
190क्षति के संरक्षण के लिए वैध आवेदन देने से विरत रहने के लिए किसी व्यक्ति को उप्रेरित करने के लिए उसे धमकी देना ।एक वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।यथोक्तयथोक्तयथोक्त
अध्याय 11—मिथ्या साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध अपराध
193न्यायिक कार्यवाही में मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना।सात वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।असंज्ञेयजमानतीयप्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
किसी अन्य मामले में मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना।तीन वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।यथोक्तयथोक्तकोई मजिस्ट्रेट
194किसी व्यक्ति की मृत्यु से दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध कराने के आशय से मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना ।आजीवन कारावास, या दस वर्ष के लिए कठिन कारावास और जुर्माना ।यथोक्तअजमानतीयसेशन न्यायालय
यदि निर्दोष व्यक्ति उसके द्वारा दोषसिद्ध किया जाता है और उसे फांसी दे दी जाती है।मृत्य या यथा उपर्युक्तयथोक्तयथोक्तयथोक्त
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195आजीवन कारावास या सात वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध कराने के आशय से मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना ।वही जो उस अपराध के लिए है।असंज्ञेयअजमातीयसेशन न्यायालय ।
195ककिसी व्यक्ति को मिथ्या साक्ष्य देने के लिए धमकाना।सात वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।संज्ञेययथोक्तवह न्यायालय जिसके द्वारा मिथ्या साक्ष्य देने का अपराध विचारणीय है ।
यदि निर्दोष व्यक्ति को मिथ्या साक्ष्य के परिणामस्वरूप दोषसिद्ध किया जाता है और मृत्यु या सात वर्ष से अधिक के कारावास से दंडादिष्ट किया जाता है।वहीं जो अपराध के लिए है।यथोक्तयथोक्तयथोक्त]
196उस साक्ष्य को न्यायिक कार्यवाही में काम में लाना जिसका मिथ्या होना या गढ़ा होना ज्ञात है।वही जो मिथ्या साक्ष्य देने या गढ़ने के लिए है।[असंज्ञेय]इसके अनुसार कि ऐसा साक्ष्य देने का अपराध जमानतीय है या अजमानतीय।वह न्यायालय जिसके द्वारा मिथ्या साक्ष्य देने या गढ़ने का अपराध विचारणीय है ।
197किसी ऐसे तथ्य से संबंधित मिथ्या प्रमाणपत्र जानते हुए देना या हस्ताक्षरित करना जिसके लिए ऐसा प्रमाणपत्र विधि द्वारा साक्ष्य में ग्राह्य है ।यथोक्तयथोक्तजमानतीयवह न्यायालय जिसके द्वारा मिथ्या साक्ष्य देने का अपराध विचारणीय है ।
198प्रमाणपत्र को जिसका तात्विक बात के संबंध में मिथ्या होना ज्ञात है, सच्चे प्रमाणपत्र के रूप में काम में लाना ।यथोक्तयथोक्तयथोक्तयथोक्त
199ऐसी घोषणा में, जो साक्ष्य के रूप में विधि द्वारा ली जा सके, किया गया मिथ्या कथन ।यथोक्तयथोक्तयथोक्तयथोक्त
200ऐसी घोषणा का मिथ्या होना जानते हुए सच्ची के रूप में काम में लाना ।यथोक्तयथोक्तयथोक्तयथोक्त
201किए गए अपराध के साक्ष्य का विलोपन कारित करना या अपराधी को प्रतिच्छादित करने के लिए उस अपराध के बारे में मिथ्या इत्तिला देना, यदि अपराध मृत्यु से दंडनीय है ।सात वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।इसके अनुसार कि ऐसा अपराध जिसकी बाबत साक्ष्य का विलोपन हुआ है संज्ञेय है या असंज्ञेय ।जमानतीयसेशन न्यायालय
यदि आजीवन कारावास या दस वर्ष के लिए कारावास से दंडनीय है ।तीन वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।असंज्ञेययथोक्तप्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
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यदि दस वर्ष से कम के कारावास से दंडनीय है।उस दीर्घतम अवधि की एक चौथाई का कारावास, जो उस अपराध के लिए उपबंधित है, या जुर्माना, या दोनों ।असंज्ञेयजमानतीयवह न्यायालय जिसके द्वारा अपराध विचारणीय है।
202इत्तिला देने के लिए वैध रूप से आबद्ध यक्ति द्वारा अपराध की इत्तिला देने का साशय लोप ।छह मास के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।यथोक्तयथोक्तकोई मजिस्ट्रेट
203किए गए अपराध के विषय में मिथ्या इत्तिला देना ।दो वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, यो दोनों ।यथोक्तयथोक्तयथोक्त
204साक्ष्य के रूप में किसी दस्तावेज का पेश किया जाना निवारित करने कि लिए उसको छिपाना या नष्ट करना ।यथोक्तयथोक्तयथोक्तप्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
205वाद या आपराधिक अभियोजन में कोई कार्य या कार्यवाही करने या जमानतदार या प्रतिभू बनने के प्रयोजन के लिए छद्म प्रतिरूपण ।तीन वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, यो दोनों ।यथोक्तयथोक्तयथोक्त
206सम्पत्ति को समपहरण के रूप में या दंडादेश के अधीन जुर्माना चुकाने में या डिक्री के निष्पादन में अभिगृहीत किए जाने से निवारित करने के लिए उसे कपटपूर्वक हटाना या छिपाना, आदि।दो वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, यो दोनों ।यथोक्तयथोक्तकोई मजिस्ट्रेट
207सम्पत्ति को समपहरण के रूप में या दंडादेश के अधीन जुर्माना चुकाने में या डिक्री के निष्पादन में लिए जाने से निवारित करने के लिए उस पर अधिकार के बिना दावा करना या उस पर किसी अधिकार के बारे में प्रवंचना करना।यथोक्तयथोक्तयथोक्तयथोक्त
208ऐसी राशि के लिए, जो शोध्य न हो, कपटपूर्वक डिक्री होने देना सहन करना या डिक्री का तुष्ट कर दिए जाने के पश्चात् निष्पादित किया जाना सहन करना ।यथोक्तयथोक्तयथोक्तप्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
209न्यायालय में मिथ्या दावा ।दो वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।यथोक्तयथोक्तयथोक्त
210ऐसी राशि के लिए, जो शोध्य नहीं है कपटपूर्वक डिक्री अभिप्राप्त करना या डिक्री को तुष्ट कर दिए जाने के पश्चात् निष्पादित करवाना ।दो वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।यथोक्तयथोक्तयथोक्त
211क्षति करने के आशय से अपराध का मिथ्या आरोप ।यथोक्तयथोक्तयथोक्तयथोक्त
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यदि आरोपित अपराध सात वर्ष या उससे अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय है ।सात वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।असंज्ञेयजमानतीयप्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
यदि आरोपित अपराध मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय है ।यथोक्तयथोक्तयथोक्तसेशन न्यायालय
212अपराधी को संश्रय देना, यदि अपराध मृत्यु से दंडनीय है ।पांच वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।संज्ञेययथोक्तप्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
यदि आजीवन कारावास या दस वर्ष के लिए कारावास से दंडनीय है ।तीन वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।यथोक्तयथोक्तयथोक्त
यदि एक वर्ष के लिए, न कि दस वर्ष के लिए कारावास से दंडनीय है।उस दीर्घतम अवधि की एक चौथाई का और उस भांति का कारावास, जो उस अपराध के लिए उपबंधित है, या जुर्माना, या दोनों ।यथोक्तयथोक्तयथोक्त
213अपराधी को दंड से प्रतिच्छादित करने के लिए उपहार आदि लेना, यदि अपराध मृत्यु से दंडनीय है ।सात वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।यथोक्तयथोक्तयथोक्त
यदि आजीवन कारावास या दस वर्ष के लिए कारावास से दंडनीय है ।तीन वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।यथोक्तयथोक्तयथोक्त
यदि दस वर्ष से कम के लिए कारावास से दंडनीय है ।उस दीर्घतम अवधि की एक चौथाई का कारावास, जो उस अपराध के लिए उपबंधित है, या जुर्माना, या दोनों ।यथोक्तयथोक्तयथोक्त
214अपराधी के प्रतिच्छादन के प्रतिफलस्वरूप उपहार की प्रस्थापना या सम्पत्ति का प्रत्यावर्तन, यदि अपराध मृत्यु से दंडनीय है ।सात वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।असंज्ञेययथोक्तयथोक्त
यदि आजीवन कारावास या दस वर्ष के लिए कारावास से दंडनीय है ।तीन वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।यथोक्तयथोक्तयथोक्त
यदि दस वर्ष से कम के लिए कारावास से दंडनीय है ।उस दीर्घतम अवधि की एक चौथाई का कारावास, जो उस अपराध के लिए उपबंधित है, या जुर्माना, या दोनों ।यथोक्तयथोक्तयथोक्त
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215अपराधी को पकड़वाए बिना उस जंगम सम्पत्ति को वापस कराने में सहायता करने के लिए उपहार लेना जिससे कोई व्यक्ति अपराध द्वारा वंचित कर दिया गया है।दो वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना या दोनों ।संज्ञेयजमानतीयप्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
216ऐसे अपराधी को संश्रय देना जो अभिरक्षा से निकल भागा है या जिसको पकड़ने का आदेश दिया जा चुका है यदि अपराध मृत्यु से दंडनीय है।सात वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।यथोक्तयथोक्तयथोक्त
यदि आजीवन कारावास या दस वर्ष के लिए कारावास से दंडनीय है ।जुर्माना सहित या रहित तीन वर्ष के लिए कारावास ।यथोक्तयथोक्तयथोक्त
यदि एक वर्ष के लिए, न कि दस वर्ष के लिए, कारावास से दंडनीय है ।उस दीर्घतम अवधि की एक चौथाई का कारावास, जो उस अपराध के लिए उपबंधित है, या जुर्माना, या दोनों ।यथोक्तयथोक्तयथोक्त
216कलुटेरों या डाकुओं को संश्रय देना ।सात वर्ष के लिए कठिन कारावास, और जुर्माना।यथोक्तयथोक्तयथोक्त
217लोक सेवक द्वारा किसी व्यक्ति को दंड से या किसी सम्पत्ति को समपहरण से बचाने के आशय से विधि के निदेश की अवज्ञा।दो वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।असंज्ञेययथोक्तकोई मजिस्ट्रेट
218किसी व्यक्ति को दंड से या किसी सम्पत्ति को समपहरण से बचाने के आशय से लोक सेवक द्वारा अशुद्ध अभिलेख या लेख की रचना ।तीन वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।संज्ञेययथोक्तप्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
219न्यायिक कार्यवाही में लोक सेवक द्वारा ऐसा आदेश, रिपोर्ट, अधिमत या विनिश्चय भ्रष्टता-पूर्वक दिया जाना और सुनाया जाना जिसका विधि के प्रतिकूल होना वह जानता है।सात वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।असंज्ञेययथोक्तयथोक्त
220प्राधिकार वाले व्यक्ति द्वारा, जो वह जानता है कि वह विधि के प्रतिकूल कार्य कर रहा है, विचारण के लिए या परिरोध करने के लिए सुपुर्दगी ।यथोक्तयथोक्तयथोक्तयथोक्त
221अपराधी को पकड़ने के लिए विधि द्वारा आबद्ध लोक सेवक द्वारा उसे पकड़ने का साशय लोप, यदि अपराध मृत्य से दंडनीय है ।जुर्माना सहित या रहित सात वर्ष के लिए कारावास ।इसके अनुसार कि ऐसा अपराध जिसकी बाबत लोप हुआ है संज्ञेय है या असंज्ञेय ।यथोक्तयथोक्त
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(ख) जब लोप या सहन करना उपेक्षापूर्वक है।दो वर्ष के लिए सादा कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।असंज्ञेयजमानतीयकोई मजिस्ट्रेट
225खउन दशाओं में, जिनके लिए अन्यथा उपलब्ध नहीं है, विधिपूर्वक पकड़ने में प्रतिरोध या बाधा या निकल भागना या छुड़ाना ।छह मास के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।संज्ञेययथोक्तयथोक्त
227दंड के परिहार की शर्त का अतिक्रमण ।मूल दंडादेश का दंड, या यदि दंड का भाग भोग लिया गया है तो अवशिष्ट भाग ।यथोक्तअजमानतीयवह न्यायालय जिसके द्वारा मूल अपराध विचारणीय था ।
228न्यायिक कार्यवाही के किसी प्रक्रम में बैठे हुए लोक सेवक का साशय अपमान या उसके कार्य में विघ्न ।छह मास के लिए सादा कारावास, या एक हजार रुपए का जुर्माना, या दोनों ।असंज्ञेयजमानतीयअध्याय 26 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, वह न्यायालय जिसमें अपराध किया गया है।
228ककुछ अपराधों आदि से पीड़ित व्यक्ति की पहचान का प्रकटीकरण ।दो वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।संज्ञेययथोक्तकोई मजिस्ट्रेट
न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना किसी कार्यवाही का मुद्रण या प्रकाशन ।यथोक्तयथोक्तयथोक्तयथोक्त]
229जूरी-सदस्य या असेसर का प्रतिरूपण ।दो वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।असंज्ञेययथोक्तप्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
229कजमानत पर या बंधपत्र पर छोड़े गए व्यक्ति द्वारा न्यायालय में हाजिर होने में असफलता ।एक वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।संज्ञेयअजमानतीयकोई मजिस्ट्रेट ]
अध्याय 12—सिक्के और सरकारी स्टाम्पों से संबंधित अपराध
231सिक्के का कूटकरण या उसके कूटकरण की प्रक्रिया के किसी भाग को करना ।सात वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।संज्ञेयअजमानतीयप्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
232भारतीय सिक्के का कूटकरण या उसके कूटकरण की प्रक्रिया के किसी भाग को करना ।आजीवन कारावास, या दस वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।यथोक्तयथोक्तसेशन न्यायालय
233सिक्के के कूटकरण के प्रयोजन के लिए उपकरण बनाना, खरीदना या बेचना ।तीन वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।यथोक्तयथोक्तप्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
234भारतीय सिक्के के कूटकरण के प्रयोजन के लिए उपकरण बनाना, खरीदना या बेचना ।सात वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।यथोक्तयथोक्तसेशन न्यायालय
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246कपटपूर्वक किसी सिक्के का वजन कम करना या मिश्रण परिवर्तित करना ।तीन वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।संज्ञेयअजमानतीयप्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
247कपटपूर्वक भारतीय सिक्के का वजन कम करना या मिश्रण परिवर्तित करना ।सात वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।यथोक्तयथोक्तयथोक्त
248इस आशय से किसी सिक्के का रूप परिवर्तित करना कि वह भिन्न प्रकार के रूप में चल जाए ।तीन वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।यथोक्तयथोक्तयथोक्त
249इस आशय से भारतीय सिक्के का रूप परिवर्तित करना कि वह भिन्न प्रकार के सिक्के के रूप में चल जाए ।सात वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।यथोक्तयथोक्तयथोक्त
250दूसरे को ऐसे सिक्के का परिदान, जो इस ज्ञान के साथ कब्जे में आया है कि उसे परिवर्तित किया गया है।पांच वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।यथोक्तयथोक्तयथोक्त
251भारतीय सिक्के का परिदान, जो इस ज्ञान के साथ कब्जे में आया है कि उसे परिवर्तित किया गया है।दस वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।यथोक्तयथोक्तसेशन न्यायालय
252ऐसे व्यक्ति द्वारा परिवर्तित सिक्के, पर कब्जा जो उसका परिवर्तित होना उस समय जानता था जब वह उसके कब्जे में आया ।तीन वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।यथोक्तयथोक्तप्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
253ऐसे व्यक्ति द्वारा भारतीय सिक्के पर कब्जा जो उसका परिवर्तित होना उस समय जानता था जब वह उसके कब्जे में आया ।पांच वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।यथोक्तयथोक्तयथोक्त
254दूसरे सिक्के का असली सिक्के के रूप में परिदान जिसका परिदान करने वाला उस समय जब वह उसके कब्जे में पहली बार आया था उसका परिवर्तित होना नहीं जानता था।दो वर्ष के लिए कारावास, या सिक्के के मूल्य का दस गुना जुर्माना ।यथोक्तयथोक्तकोई मजिस्ट्रेट
255सरकारी स्टाम्प का कूटकरण ।आजीवन कारावास, या दस वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।यथोक्तयथोक्तसेशन न्यायालय
256सरकारी स्टाम्प के कूटकरण के प्रयोजन के लिए उपकरण या सामग्री कब्जे में रखना ।सात वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।यथोक्तयथोक्तप्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
257सरकारी स्टाम्प के कूटकरण के प्रयोजन के लिए उपकरण बनाना या खरीदना या बेचना ।यथोक्तयथोक्तयथोक्तयथोक्त
258कूटकृत सरकारी स्टाम्प का विक्रय ।यथोक्तयथोक्तजमानतीययथोक्त
259कूटकृत सरकारी स्टाम्प को कब्जे में रखना ।यथोक्तयथोक्तजमानतीययथोक्त
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260किसी सरकारी स्टाम्प को कूटकृत जानते हुए उसे असली स्टाम्प के रूप में उपयोग में लाना ।सात वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।संज्ञेयअजमानतीयप्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
261इस आशय से कि सरकार को हानि कारित हो, उस पदार्थ पर से, जिस पर सरकारी स्टाम्प लगा हुआ है, लेख मिटाना या दस्तावेज से वह स्टाम्प हटाना जो उसके लिए उपयोग में लाया गया है।तीन वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।यथोक्तयथोक्तयथोक्त
262ऐसे सरकारी स्टाम्प का उपयोग जिसके बारे में ज्ञात है कि उसका पहले उपयोग हो चुका हो ।दो वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।यथोक्तयथोक्तकोई मजिस्ट्रेट
263स्टाम्प के उपयोग किए जा चुकने के द्योतक चिह्न को छील-कर मिटाना ।तीन वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।यथोक्तयथोक्तप्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
263कबनावटी स्टाम्पदो सौ रुपए का जुर्मानायथोक्तयथोक्तकोई मजिस्ट्रेट
अध्याय 13—बाटों और मापों से संबंधित अपराध
264तोलने के लिए खोटे उपकरण का कपटपूर्वक उपयोग ।एक वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।असंज्ञेयजमानतीयकोई मजिस्ट्रेट
265खोटे बाट या माप का कपटपूर्वक उपयोग।यथोक्तयथोक्तयथोक्तयथोक्त
266खोटे बाटों या मापों को कपटपूर्वक उपयोग के लिए कब्जे में रखना ।यथोक्तयथोक्तयथोक्तयथोक्त
267खोटे बाटों या मापों को कपटपूर्वक उपयोग के लिए बनाना या बेचना ।यथोक्तसंज्ञेयअजमानतीययथोक्त
अध्याय 14—लोक स्वास्थ्य क्षेम, सुविधा, शिष्टता और सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराध
269उपेक्षा से कोई ऐसा कार्य करना जिसके बारे में ज्ञात है कि उससे जीवन के लिए संकटपूर्ण किसी रोग का संक्रम फैलना संभाव्य है ।छह मास के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।संज्ञेयजमानतीयकोई मजिस्ट्रेट
270परिद्वेष से ऐसा कोई कार्य करना जिसके बारे में ज्ञात है कि उससे जीवन के लिए संकटपूर्ण किसी रोग का संक्रम फैलना संभाव्य है ।दो वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।यथोक्तयथोक्तयथोक्त
271किसी करन्तीन के नियम की जानते हुए अवज्ञा।छह मास के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।असंज्ञेययथोक्तयथोक्त
272विक्रय के लिए आशयित खाद्य या पेय का ऐसा उपमिश्रण जिसमें वह अपायकर बन जाए ।छह मास के लिए कारावास, या एक हजार रुपए का जुर्माना, या दोनों ।यथोक्तयथोक्तयथोक्त
273खाद्य और पेय के रूप में किसी खाद्य और पेय को, यह जानते हुए कि वह अपायकर है, बेचना ।यथोक्तयथोक्तयथोक्तयथोक्त
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274विक्रय के लिए आशयित किसी ओषधि या भेषजीय निर्मित का ऐसा अपमिश्रण जिससे उसकी प्रभावकारिता कम हो जाए या उसकी क्रिया बदल जाए या वह अपायकर हो जाए।छह मास के लिए कारावास, या एक हजार रुपए का जुर्माना, या दोनों ।असंज्ञेय[अजमानतीय]कोई मजिस्ट्रेट
275किसी ओषधि या भेषजीय निर्मिति को जिसके बारे में ज्ञात है कि वह अपमिश्रित है बेचने की प्रस्थापना करना या ओषधालय से देना ।यथोक्तयथोक्त[जमानतीय]यथोक्त
276किसी ओषधि या भेषजीय निर्मिति को भिन्न ओषधि या भेषजीय निर्मिति के रूप में, जानते हुए, बेचना या ओषधालय से देना ।यथोक्तयथोक्तयथोक्तयथोक्त
277लोक जल-स्रोत या जलाशय का जल कलुषित करना ।तीन मास के लिए कारावास, या पांच सौ रुपए का जुर्माना, या दोनों ।संज्ञेययथोक्तयथोक्त
278वायुमंडल को स्वास्थ्य के लिए अपायकर बनाना ।पांच सौ रुपए का जुर्माना।असंज्ञेययथोक्तयथोक्त
279लोक मार्ग पर ऐसे उतावलेपन या उपेक्षा से वाहन चलाना या सवार होकर हांकना जिससे मानव जीवन संकटापन्न हो जाए, आदि।छह मास के लिए कारावास, या एक हजार रुपए का जुर्माना, या दोनों ।संज्ञेययथोक्तयथोक्त
280किसी जलयान को ऐसे उतावलेपन या उपेक्षा से चलाना जिससे मानव जीवन संकटापन्न हो जाए, आदि।यथोक्तयथोक्तयथोक्तयथोक्त
281भ्रामक प्रकाश चिह्न या बोये का प्रदर्शन ।सात वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।यथोक्तयथोक्तप्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
282जल द्वारा किसी व्यक्ति का भाड़े पर प्रवहण जब वह जलयान ऐसी दशा में हो या इतना लदा हुआ हो कि उससे उस व्यक्ति का जीवन संकटापन्न हो जाए।छह मास के लिए कारावास, या एक हजार रुपए का जुर्माना, या दोनों ।यथोक्तयथोक्तकोई मजिस्ट्रेट
283किसी लोक मार्ग या नौपरिवहन-पथ में संकट, बाधा या क्षति कारित करना ।दो सौ रुपए का जुर्माना।यथोक्तयथोक्तयथोक्त
284किसी विषैले पदार्थ से ऐसे बरतना जिससे मानव जीवन संकटापन्न हो जाए, आदि।छह मास के लिए कारावास, या एक हजार रुपए जुर्माना, या दोनों ।यथोक्तयथोक्तयथोक्त
285अग्नि या किसी ज्वलनशील पदार्थ से ऐसे बरतना जिससे मानव जीवन संकटापन्न हो जाए, आदि।यथोक्तयथोक्तयथोक्तयथोक्त
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286किसी विस्फोटक पदार्थ से उसी प्रकार बरतना।छह मास के लिए कारावास, या एक हजार रुपए जुर्माना, या दोनों ।संज्ञेयजमानतीयकोई मजिस्ट्रेट
287किसी मशीनरी से उसी प्रकार बरतना।यथोक्तअसंज्ञेययथोक्तयथोक्त
288जिस निर्माण को गिराने या जिसकी मरम्मत करने का हक प्रदान करने वाला किसी व्यक्ति को अधिकार है उसके गिरने से मानव जीवन को अधिसंभाव्य संकट से बचाने का उस व्यक्ति द्वारा लोप।यथोक्तयथोक्तयथोक्तयथोक्त
289अपने कब्जे में के किसी जीवजन्तु के संबंध में ऐसी व्यवस्था करने का किसी व्यक्ति द्वारा लोप जिससे ऐसे जीवजन्तु से मानव जीवन को संकट या घोर उपहति के संकट से बचाव हो ।यथोक्तसंज्ञेययथोक्तयथोक्त
290लोक न्यूसेंस करना ।दो सौ रुपए का जुर्माना ।असंज्ञेययथोक्तयथोक्त
291न्यूसेंस बंद करने के व्यादेश के पश्चात् उसका चालू रखना ।छह मास के लिए सादा कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।संज्ञेययथोक्तयथोक्त
292अश्लील पुस्तकों, आदि का विक्रय, आदि।प्रथम दोषसिद्धि पर दो वर्ष के लिए कारावास और दो हजार रुपए का जुर्माना, और द्वितीय या पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि पर, पांच वर्ष के लिए कारावास और पांच हजार रुपए का जुर्माना ।यथोक्तयथोक्तयथोक्त
293तरुण व्यक्तियों को अश्लील वस्तुओं का विक्रय आदि।प्रथम दोषसिद्धि पर तीन वर्ष के लिए कारावास और दो हजार रुपए का जुर्माना, और द्वितीय या पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि पर, सात वर्ष के लिए कारावास और पांज हजार रुपए का जुर्माना ।यथोक्तयथोक्तयथोक्त
294अश्लील गाने ।तीन मास के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।यथोक्तयथोक्तयथोक्त
294कलाटरी कार्यालय रखना ।छह मास के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।असंज्ञेययथोक्तयथोक्त
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लाटरी संबंधी प्रस्थापनाओं का प्रकाशन ।एक हजार रुपए का जुर्माना ।असंज्ञेयजमानतीयकोई मजिस्ट्रेट
अध्याय 15—धर्म से संबंधित अपराध
295व्यक्तियों के किसी वर्ग के धर्म का अपमान करने के आशय से उपासना के स्थान अथवा किसी पवित्र वस्तु को नष्ट, नुकसान-ग्रस्त या अपवित्र करना।दो वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।संज्ञेयअजमानतीयकोई मजिस्ट्रेट
295ककिसी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का विद्वेषतः अपमान ।तीन वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।यथोक्तयथोक्तप्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
296धार्मिक उपासना में लगे हुए जमाव में विघ्न कारित करना ।एक वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।यथोक्तजमानतीयकोई मजिस्ट्रेट
297किसी व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के या किसी व्यक्ति के धर्म का अपमान करने के आशय से उपासना स्थान या कब्रस्थान में अतिचार करना या अंत्येष्टि में विघ्न कारित करना या मानव शव की अवहेलना करना ।यथोक्तयथोक्तयथोक्तयथोक्त
298किसी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आशय से उनकी श्रवणगोचरता में कोई शब्द उच्चारित करना या कोई ध्वनि करना अथवा उसकी दृष्टिगोचरता में कोई अंगविक्षेप करना या कोई वस्तु रखना ।यथोक्तअसंज्ञेययथोक्तयथोक्त
अध्याय 16—मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाला अपराध
302हत्या ।मृत्यु, या आजीवन कारावास और जुर्माना ।संज्ञेयअजमानतीयसेशन न्यायालय
303आजीवन कारावास के दंडादेश के अधीन व्यक्ति द्वारा हत्या ।मृत्यु ।यथोक्तयथोक्तयथोक्त
304हत्या की कोटि में न आने वाला आपराधिक मानववध, यदि वह कार्य, जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई, मृत्यु आदि कारित करने के आशय से किया जाता है।आजीवन कारावास, या दस वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।यथोक्तयथोक्तयथोक्त
यदि वह कार्य इस ज्ञान के साथ कि उससे मृत्यु कारित करना संभाव्य है, किन्तु मृत्यु आदि कारित करने के आशय के बिना, किया जाता है।दस वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।यथोक्तयथोक्तयथोक्त
304कउतावलेपन के या उपेक्षापूर्ण कार्य से मृत्यु कारित करना ।दो वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।यथोक्तजमानतीयप्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
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304खदहेज मृत्यु ।कम से कम सात वर्ष के लिए कारावास किंतु जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा ।संज्ञेयअजमानतीयसेशन न्यायालय]
305शिशु या उन्मत या विपर्यस्तचित व्यक्ति या जड़ व्यक्ति या मत्तता की अवस्था में व्यक्ति द्वारा आत्महत्या किए जाने का दुष्प्रेरण ।मृत्यु, या आजीवन कारावास, या दस वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।यथोक्तयथोक्तयथोक्त
306आत्महत्या किए जाने का दुष्प्रेरण ।दस वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।यथोक्तयथोक्तयथोक्त
307हत्या करने का प्रयत्न ।यथोक्तयथोक्तयथोक्तयथोक्त
यदि ऐसे कार्य से किसी व्यक्ति को उपहति कारित हो जाए।आजीवन कारावास, या दस वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।यथोक्तयथोक्तयथोक्त
आजीवन सिद्धदोष द्वारा हत्या का प्रयत्न, यदि उपहति कारित हो जाए ।मृत्यु या दस वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।यथोक्तयथोक्तयथोक्त
308आपराधिक मानववध करने का प्रयत्न ।तीन वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।संज्ञेययथोक्तयथोक्त
यदि ऐसे कार्य द्वारा किसी व्यक्ति को उपहति कारित हो जाए।सात वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।यथोक्तयथोक्तयथोक्त
309आत्महत्या करने का प्रयत्न ।एक वर्ष के लिए सादा कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।यथोक्तजमानतीयकोई मजिस्ट्रेट
311ठग होना ।आजीवन कारावास और जुर्माना ।यथोक्तअजमानतीयसेशन न्यायालय
312गर्भपात कारित करना ।तीन वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।असंज्ञेयजमानतीयप्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
यदि स्त्री स्पन्दनगर्भा हो ।सात वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।यथोक्तयथोक्तयथोक्त
313स्त्री की सम्मति के बिना गर्भपात कारित करना ।आजीवन कारावास, या दस वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।संज्ञेयअजमानतीयसेशन न्यायालय
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314गर्भपात कारित करने के आशय से किए गए कार्य द्वारा कारित मृत्यु ।दस वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।संज्ञेयअजमानतीयसेशन न्यायालय ।
यदि वह कार्य स्त्री की सम्मति के बिना किया जाता है ।आजीवन कारावास या यथा उपर्युक्त ।यथोक्तयथोक्तयथोक्त
315शिशु का जीवित पैदा होना रोकने या जन्म के पश्चात् उसकी मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया कार्य ।दस वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।यथोक्तयथोक्तयथोक्त
316ऐसे कार्य द्वारा, जो आपराधिक मानववध की कोटि में आता है, किसी अजीव अजात् शिशु की मृत्यु कारित करना ।दस वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।यथोक्तयथोक्तयथोक्त
317शिशु के पिता या माता या उसकी देखरेख रखने वाले व्यक्ति द्वारा बारह वर्ष से कम आयु के शिशु को पूर्णतया परित्याग करने के आशय से अरक्षित डाल देना ।सात वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।यथोक्तजमानतीयप्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
318मृत शरीर के गुप्त व्ययन द्वारा जन्म छिपाना ।दो वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।यथोक्तयथोक्तयथोक्त
323स्वेच्छया उपहति कारित करना ।एक वर्ष के लिए कारावास, या एक हजार रुपए का जुर्माना, या दोनों ।असंज्ञेययथोक्तकोई मजिस्ट्रेट
324खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छया उपहति कारित करना ।तीन वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।संज्ञेय[अजमानतीय]यथोक्त
325स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना ।सात वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।यथोक्त[जमानतीय]यथोक्त
326खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना ।आजीवन कारावास, या दस वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।यथोक्तअजमानतीयप्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
326अम्ल, आदि का प्रयोग करके स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना ।कम से कम दस वर्ष के लिए कारावास किंतु जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा और जुर्माना, जिसका संदाय पीड़ित को किया जाएगा ।संज्ञेयअजमानतीयसेशन न्यायालय । ।
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326खस्वेच्छया अम्ल फेंकना या फेंकने का प्रयत्न करना ।पांच वर्ष के लिए कारावास किंतु जो सात वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना ।संज्ञेयअजमानतीयसेशन न्यायालय । ।]
327सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति उद्दापित करने के लिए अथवा कोई बात, जो अवैध है या जिससे अपराध किया जाना सुकर होता हो, करने के लिए मजबूर करने के लिए स्वेच्छया उपहति कारित करना ।दस वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।यथोक्तयथोक्तयथोक्त
328उपहति कारित करने के आशय से जरिमाकारी ओषधि देना, आदि।यथोक्तयथोक्तयथोक्तयथोक्त
329सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति उद्दापित करने के लिए अथवा कोई बात, जो अवैध है या जिससे अपराध का किया जाना सुकर होता हो, करने के लिए मजबूर करने के लिए स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना ।आजीवन कारावास, या दस वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।यथोक्तयथोक्तयथोक्त
330संस्वीकृति या जानकारी उद्दापित करने के लिए अथवा सम्पत्ति प्रत्यावर्तित करने के लिए मजबूर करने के लिए स्वेच्छया उपहति कारित करना, आदि।सात वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।यथोक्तजमानतीयप्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
331संस्वीकृति या जानकारी उद्दापित करने के लिए अथवा सम्पत्ति प्रत्यावर्तित करने के लिए मजबूर करने के लिए स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना, आदि।दस वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।संज्ञेयअजमानतीयसेशन न्यायालय
332लोक सेवक को अपने कर्तव्य से भयोपरत करने के लिए स्वेच्छया उपहति कारित करना ।तीन वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।यथोक्त[यथोक्त]प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
333लोक सेवक को अपने कर्तव्य से भयोपरत करने के लिए स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना ।दस वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।यथोक्त[यथोक्त]सेशन न्यायालय
334प्रकोपन देने वाले व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति को उपहति करने का आशय न रखते हुए गंभीर और अचानक प्रकोपन पर स्वेच्छया उपहति कारित करना ।एक मास के लिए कारावास, या पांच सौ रुपए का जुर्माना, या दोनों ।असंज्ञेयजमानतीयकोई मजिस्ट्रेट
335प्रकोपन देने वाले व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति को उपहति करने का आशय न रखते हुए गंभीर और अचानक प्रकोपन पर घोर उपहति कारित करना ।चार वर्ष के लिए कारावास, या दो हजार रुपए का जुर्माना, या दोनों ।संज्ञेययथोक्तप्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
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336कोई कार्य करना जिससे मानव जीवन या वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न हो ।तीन मास के लिए कारावास, या ढाई सौ रुपए का जुर्माना, या दोनों ।संज्ञेयजमानतीयकोई मजिस्ट्रेट
337ऐसे कार्य द्वारा घोर उपहति कारित करना जिससे मानव जीवन संकटापन्न हो, आदि।छह मास के लिए कारावास, या पांच सौ रुपए का जुर्माना, या दोनों ।यथोक्तयथोक्तयथोक्त
338ऐसे कार्य द्वारा घोर उपहति कारित करना जिससे मानव जीवन संकटापन्न हो, आदि।दो वर्ष के लिए कारावास, या एक हजार रुपए का जुर्माना, या दोनों ।यथोक्तयथोक्तयथोक्त
341किसी व्यक्ति का सदोष अवरोध करना।एक मास के लिए सादा कारावास, या पांच सौ रुपए का जुर्माना, या दोनों ।यथोक्तयथोक्तयथोक्त
342किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध।एक वर्ष के लिए कारावास, या एक हजार रुपए का जुर्माना, या दोनों ।यथोक्तयथोक्तयथोक्त
343तीन या अधिक दिनों के लिए सदोष परिरोध।दो वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।यथोक्तयथोक्तयथोक्त
344दस या अधिक दिनों के लिए सदोष परिरोध।तीन वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।यथोक्तयथोक्तयथोक्त
345किसी व्यक्ति को यह जानते हुए सदोष परिरोध में रखना कि उसको छोड़ने के लिए रिट निकल चुका है।किसी अन्य धारा के अधीन कारावास के अतिरिक्त दो वर्ष के लिए कारावास ।यथोक्तयथोक्तप्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
346गुप्त स्थान में सदोष परिरोध ।यथोक्तयथोक्तयथोक्तयथोक्त
347सम्पत्ति उद्दापित करने के लिए या अवैध कार्य करने के लिए मजबूर करने आदि के प्रयोजन के लिए सदोष परिरोध।तीन वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।यथोक्तयथोक्तकोई मजिस्ट्रेट
348संस्वीकृति या जानकारी उद्दापित करने या सम्पत्ति आदि को प्रत्यावर्तित करने के लिए विवश करने आदि के प्रयोजन के लिए सदोष परिरोध ।यथोक्तयथोक्तयथोक्तयथोक्त
352गंभीर प्रकोपन होने से अन्यथा हमला या आपराधिक बल का प्रयोग ।तीन मास के लिए कारावास, या पांच सौ रुपए का जुर्माना, या दोनों ।असंज्ञेययथोक्तयथोक्त
353लोक सेवक को अपने कर्तव्य के निर्वहन से भयोपरत करने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग ।दो वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना, या दोनों ।संज्ञेय[अजमानतीय]कोई मजिस्ट्रेट ।
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354स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोगएक वर्ष के लिए कारावास, जो पांच वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना ।संज्ञेयअजमानतीयकोई मजिस्ट्रेट ।
354कअवांछनीय शारीरिक संस्पर्श और अग्रक्रियाएं अथवा लैंगिक संबंधों की स्वीकृति की कोई मांग या अनुरोध करने, अश्लील साहित्य दिखाने की प्रकृति का लैंगिक उत्पीड़न ।कारावास, जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माना या दोनों ।संज्ञेयजमानतीययथोक्त
लैंगिक आभासी टिप्पणीयां करने की प्रकृति का लैंगिक उत्पीड़नकारावास, जो एक वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माना या दोनों ।संज्ञेययथोक्तयथोक्त
354विवस्त्र करने के आशय से स्त्री पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग ।कम से कम तीन वर्ष के लिए कारावास, किंतु जो सात वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना ।संज्ञेयअजमानतीययथोक्त
354गदृश्यरतिकता ।प्रथम दोषसिद्धि के लिए कम से कम एक वर्ष के लिए कारावास, किंतु जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना ।संज्ञेयजमानतीययथोक्त
द्वितीय या पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि के लिए कम से कम तीन वर्ष के लिए कारावास किंतु जो सात वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना ।संज्ञेयअजमानतीययथोक्त
354घपीछा करना ।प्रथम दोषसिद्धि के लिए तीन वर्ष तक के लिए कारावास और जुर्माना ।संज्ञेयजमानतीययथोक्त
द्वितीय या पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि के लिए पांच वर्ष तक के लिए कारावास और जुर्माना ।संज्ञेयअजमानतीययथोक्त]
355गंभीर और अचानक प्रकोपन होने से अन्यथा किसी व्यक्ति का निरादर करने के आशय के उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग ।दो वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।असंज्ञेयजमानतीययथोक्त
356किसी व्यक्ति द्वारा पहनी हुई या ले जाई जाने वाली सम्पत्ति की चोरी के प्रयत्न में हमला या आपराधिक बल का प्रयोग ।यथोक्तसंज्ञेययथोक्तयथोक्त
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357किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध करने के प्रयत्न में हमला या आपराधिक बल का प्रयोग ।एक वर्ष के लिए कारावास, या एक हजार रुपए का जुर्माना, या दोनों ।संज्ञेयजमानतीयकोई मजिस्ट्रेट ।
358गंभीर और अचानक प्रकोपन मिलने पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग ।एक मास के लिए सादा कारावास, या दो सौ रुपए का जुर्माना, या दोनों ।असंज्ञेययथोक्तयथोक्त
363व्यपहरण।सात वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।संज्ञेययथोक्तप्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
363कअप्राप्तवय का इसलिए व्यपहरण या अप्राप्तवय की अभिरक्षा इसलिए अभिप्राप्त करना कि ऐसा अप्राप्तवय भीख मांगने के प्रयोजनों के लिए नियोजित या प्रयुक्त किया जाए।दस वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।यथोक्तअजमानतीययथोक्त
अप्राप्तवय को इसलिए विकलांग करना कि ऐसा अप्राप्तवय भीख मांगने के प्रयोजनों के लिए नियोजित या प्रयुक्त किया जाए ।आजीवन कारावास और जुर्माना ।यथोक्तयथोक्तसेशन न्यायालय
364हत्या करने के लिए व्यपहरण या अपहरण ।आजीवन कारावास, या दस वर्ष के लिए कठिन कारावास और जुर्माना ।यथोक्तयथोक्तयथोक्त
364कफिरोती, आदि के लिए व्यपहरण ।मृत्यु या आजीवन कारावास, और जुर्माना ।यथोक्तयथोक्तयथोक्त]
365किसी व्यक्ति का गुप्त रीति से और सदोष परिरोध करने के आशय से व्यपहरण या अपहरण ।सात वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।यथोक्तयथोक्तप्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
366किसी स्त्री को विवाह करने के लिए विवश करने या भ्रष्ट करने आदि के लिए उसे व्यपहृत या अपहृत करना।दस वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।यथोक्तयथोक्तसेशन न्यायालय
366कअप्राप्तवय लड़की का उपापन ।यथोक्तयथोक्तयथोक्तयथोक्त
366खविदेश से लड़की का आयात करना ।यथोक्तयथोक्तयथोक्तयथोक्त
367किसी व्यक्ति को घोर उपहति, दासत्व, आदि का विषय बनाने के उद्देश्य से व्यपहरण या अपहरण ।यथोक्तयथोक्तयथोक्तयथोक्त
368व्यपहृत व्यक्ति को छिपाना या परिरोध में रखना ।व्यपहरण या अपहरण के लिए दंड ।यथोक्तयथोक्तवह न्यायालय जिसके द्वारा व्यपहरण या अपहरण विचारणीय है ।
369किसी शिशु के शरीर पर से सम्पत्ति लेने के आशय से उस शिशु का व्यपहरण या अपहरण ।सात वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।यथोक्तयथोक्तप्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
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370व्यक्ति का दुर्व्यापार ।कम से कम सात वर्ष के लिए कारावास, किंतु जो दस वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना ।संज्ञेयअजमानतीयसेशन न्यायालय
एक से अधिक व्यक्तियों का दुर्व्यापार ।कम से कम दस वर्ष के लिए कारावास, किंतु जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा और जुर्माना ।यथोक्तयथोक्तयथोक्त
किसी अवयस्क का दुर्व्यापार ।यथोक्तयथोक्तयथोक्तयथोक्त
एक से अधिक अवयस्कों का दुर्व्यापार ।कम से कम चौदह वर्ष के लिए कारावास किंतु जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा और जुर्माना ।यथोक्तयथोक्तयथोक्त
व्यक्ति को एक से अधिक अवसरों पर अवयस्क के दुर्व्यापार के अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया जाना ।आजीवन कारावास, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवन-काल का कारावास अभिप्रेत होगा और जुर्माना ।यथोक्तयथोक्तयथोक्त
लोक सेवक या किसी पुलिस अधिकारी का अवयस्क के दुर्व्यापार में अंतर्वलित होना ।यथोक्तयथोक्तयथोक्तयथोक्त
370कऐसे किसी बालक का शोषण, जिसका दुर्व्यापार किया गया है ।कम से कम पांच वर्ष के लिए कारावास, किंतु जो सात वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना ।यथोक्तयथोक्तयथोक्त
ऐसे किसी व्यक्ति का शोषण, जिसका दुर्व्यापार किया गया है ।कम से कम तीन वर्ष के लिए कारावास, किंतु जो पांच वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना ।यथोक्तयथोक्तयथोक्त]
371दासों का आभ्यासिक व्यौहार करना ।आजीवन कारावास, या दस वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।यथोक्तयथोक्तयथोक्त
372वेश्यावृत्ति, आदि के प्रयोजन के लिए अप्राप्तवय को बेचना या भाड़े पर देना ।दस वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।यथोक्तयथोक्तयथोक्त
373उन्हीं प्रयोजनों के लिए अप्राप्तवय को खरीदना या उसका कब्जा अभिप्राप्त करना ।यथोक्तयथोक्तयथोक्तयथोक्त
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374विधिविरुद्ध अनिवार्य श्रम ।एक वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।संज्ञेयजमानतीयकोई मजिस्ट्रेट
376बलात्संग ।कम से कम सात वर्ष के लिए कठोर कारावास, किंतु जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा और जुर्माना ।यथोक्तअजमानतीयसेशन न्यायालय
किसी पुलिस अधिकारी द्वारा या किसी लोक सेवक या सशस्त्र बलों के सदस्य द्वारा या किसी जेल, प्रतिप्रेषण-गृह या अभिरक्षा के अन्य स्थान या स्त्रियों या बालकों की किसी संस्था के प्रबंधतंत्र या कर्मचारिवृंद में के किसी व्यक्ति द्वारा या किसी अस्पताल के प्रबंधतंत्र या कर्मचारिवृंद में के किसी व्यक्ति द्वारा बलात्संग और उस व्यक्ति के प्रति, जिससे बलात्संग किया गया है न्यास या प्राधिकारी की स्थिति में किसी व्यक्ति द्वारा या उस व्यक्ति के, जिससे बलात्संग किया गया है, किसी निकट नातेदार द्वारा किया गया बलात्संग ।कम से कम दस वर्ष के लिए कठोर कारावास, किंतु जो आजीवन कारावास, तक का हो सकेगा जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल का कारावास अभिप्रेत होगा और जुर्मानायथोक्तयथोक्तयथोक्त
376कबलात्संग का अपराध करने और ऐसी क्षति पहुंचाने वाला व्यक्ति जिससे स्त्री की मृत्यु कारित हो जाती है या उसकी लगातार विकृतशील दशा हो जाती है ।कम से कम बीस वर्ष के लिए कठोर कारावास, किंतु जो आजीवन कारावास, तक का हो सकेगा जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवन काल के लिए कारावास अभिप्रेत होगा या मृत्युदंड ।यथोक्तयथोक्तयथोक्त
376खपति द्वारा अपनी पत्नी के साथ पृथक्ककरण के दौरान मैथुन ।कम से कम दो वर्ष के लिए कारावास, किंतु जो सात वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना ।संज्ञेय (किंतु केवल पीड़िता द्वारा परिवाद करने पर)जमानतीययथोक्त
376गप्राधिकार में किसी व्यक्ति द्वारा मैथुन ।कम से कम पांच वर्ष के लिए कठोर कारावास किंतु जो दस वर्ष तक का हो सकेगासंज्ञेयअजमानतीययथोक्त
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376घसामूहिक बलात्संगकम से कम बीस वर्ष के लिए कठोर कारावास, किंतु जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास अभिप्रेत होगा, और जुर्माना, जिसका संदाय पीड़िता को किया जाएगा ।संज्ञेयअजमानतीयसेशन न्यायालय
376ङपुनरावृत्तिकर्ता अपराधीआजीवन कारावास, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास अभिप्रेत होगा या मृत्युदंड ।यथोक्तयथोक्तयथोक्त]
377प्रकृति विरुद्ध अपराध ।आजीवन कारावास, या दस वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।यथोक्तयथोक्तप्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट]
अध्याय 17—सम्पत्ति के विरुद्ध अपराध
379चोरी ।तीन वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।संज्ञेयअजमानतीयकोई मजिस्ट्रेट
380निर्माण, तम्बू या जलयान में चोरी ।सात वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।यथोक्तयथोक्तयथोक्त
381लिपिक या सेवक द्वारा स्वामी के या नियोक्ता के कब्जे की सम्पत्ति की चोरी ।यथोक्तयथोक्तयथोक्तयथोक्त
382चोरी करने के लिए या उसके करने के पश्चात् निकल भागने के लिए या उसके द्वारा ली गई सम्पत्ति को रखे रखने के लिए मृत्यु या उपहति कारित करने या अवरोध कारित करने अथवा मृत्यु या उपहति या अवरोध का भय कारित करने की तैयारी के पश्चात्, चोरी ।दस वर्ष के लिए कठिन कारावास और जुर्माना ।यथोक्तप्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
384उद्दापन।तीन वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।यथोक्तयथोक्तकोई मजिस्ट्रेट
385उद्दापन करने के लिए क्षति के भय में डालना या डालने का प्रयत्न करना ।दो वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।यथोक्तजमानतीययथोक्त
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386किसी व्यक्ति को मृत्यु या घोर उपहति के भय में डालकर उद्दापन ।दस वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।संज्ञेयअजमानतीयप्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
387उद्दापन करने के लिए किसी व्यक्ति को मृत्यु या घोर उपहति के भय में डालना या डालने का प्रयत्न करना ।सात वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।यथोक्तयथोक्तप्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
388मृत्यु, आजीवन कारावास, या दस वर्ष के लिए कारावास से दंडनीय अपराध का अभियोग लगाने की धमकी देकर उद्दापन।दस वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।यथोक्तजमानतीययथोक्त
यदि वह अपराध, जिसकी धमकी दी गई हो, प्रकृति विरुद्ध अपराध हो ।आजीवन कारावासयथोक्तयथोक्तयथोक्त
389उद्दापन करने के लिए किसी व्यक्ति को मृत्यु, आजीवन कारावास या दस वर्ष के लिए कारावास से दंडनीय अपराध का अभियोग लगाने के भय में डालना ।दस वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।यथोक्तयथोक्तयथोक्त
यदि अपराध प्रकृति विरुद्ध अपराध है ।आजीवन कारावासयथोक्तयथोक्तयथोक्त
392लूट।दस वर्ष के लिए कठिन कारावास और जुर्माना।यथोक्तअजमानतीययथोक्त
यदि राजमार्ग पर सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच की जाती है।चौदह वर्ष के लिए कठिन कारावास और जुर्माना।यथोक्तयथोक्तयथोक्त
393लूट करने का प्रयत्न ।सात वर्ष के लिए कठिन कारावास और जुर्माना।यथोक्तयथोक्तयथोक्त
394लूट करने में या करने के प्रयत्न में व्यक्ति का या ऐसी लूट में संयुक्त तौर से सम्पृक्त किसी अन्य व्यक्ति का स्वेच्छया उपहति करना ।आजीवन कारावास, या दस वर्ष के लिए कठिन कारावास और जुर्माना।यथोक्तयथोक्तयथोक्त
395डकैती ।यथोक्तयथोक्तयथोक्त
397मृत्यु, या घोर उपहति कारित करने के प्रयत्न के साथ लूट या डकैती ।सात वर्ष से कम न होने वाला कठिन कारावास ।यथोक्तयथोक्तयथोक्त
398घातक आयुध से सज्जित होकर लूट या डकैती करने का प्रयत्न ।यथोक्तयथोक्तयथोक्तयथोक्त
399डकैती करने के लिए तैयारी करना ।दस वर्ष के लिए कठिन कारावास और जुर्माना।यथोक्तयथोक्तयथोक्त
400अभ्यासतः डकैती करने के प्रयोजन से सहयुक्त व्यक्तियों की टोली का होना ।आजीवन कारावास, या दस वर्ष के लिए कठिन कारावास और जुर्माना।यथोक्तयथोक्तयथोक्त
401अभ्यासतः चोरी करने के लिए सहयुक्त व्यक्तियों की घूमती-फिरती टोली का होना ।सात वर्ष के लिए कठिन कारावास और जुर्माना।यथोक्तयथोक्तप्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
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402डकैती करने के प्रयोजन के लिए एकत्रित पांच या अधिक व्यक्तियों में से एक होना ।सात वर्ष के लिए कठिन कारावास और जुर्मानासंज्ञेयअजमानतीयसेशन न्यायालय
403जंगम संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग या उसे अपने उपयोग के लिए संपरिवर्तित कर लेना ।दो वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।असंज्ञेयजमानतीयकोई मजिस्ट्रेट
404किसी सम्पत्ति का, यह जानते हुए बेईमानी से दुर्विनियोग कि वह मृत व्यक्ति के कब्जे में उसकी मृत्यु के समय थी और तब से वह उसके वैध रूप से हकदार व्यक्ति के कब्जे में नहीं रही है।तीन वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।यथोक्तयथोक्तप्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
405यदि वह अपराध मृत व्यक्ति द्वारा नियोजित लिपिक या व्यक्ति द्वारा किया जाता है।सात वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।असंज्ञेयजमानतीयप्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
406आपराधिक न्यासभंग ।तीन वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।संज्ञेयअजमानतीययथोक्त
407वाहक, घाटवाल, आदि द्वारा आपराधिक न्यासभंग ।सात वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।यथोक्तयथोक्तयथोक्त
408लिपिक या सेवक द्वारा आपराधिक न्यासभंग ।यथोक्तयथोक्तयथोक्तयथोक्त
409लोक सेवक द्वारा या बैंकर, व्यापारी या अभिकर्ता, आदि द्वारा आपराधिक न्यासभंग ।आजीवन कारावास, या दस वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।यथोक्तयथोक्तयथोक्त
411चुराई हुई संपत्ति को उसे चुराई हुई जानते हुए बेईमानी से प्राप्त करना ।तीन वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।यथोक्तयथोक्तकोई मजिस्ट्रेट
412चुराई हुई सम्पत्ति को यह जानते हुए कि वह डकैती द्वारा प्राप्त की गई है, अभिप्रात करना ।आजीवन कारावास, या दस वर्ष के लिए कठिन कारावास और जुर्माना।यथोक्तयथोक्तसेशन न्यायालय
413चुराई हुई सम्पत्ति का अभ्यासतः व्यापार करना।आजीवन कारावास, या दस वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।यथोक्तयथोक्तयथोक्त
414चुराई हुई सम्पत्ति को, यह जानते हुए कि वह चुराई हुई है, छिपाने में या व्ययनित करने में सहायता करना ।तीन वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।यथोक्तयथोक्तकोई मजिस्ट्रेट
417छल ।एक वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।असंज्ञेयजमानतीययथोक्त
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418उस व्यक्ति से छल करना जिसका हित संरक्षित रखने के लिए अपराधी या तो विधि द्वारा या वैध संविदा द्वारा आबद्ध था।तीन वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।असंज्ञेयजमानतीयकोई मजिस्ट्रेट
419प्रतिरूपेण द्वारा छल ।यथोक्तयथोक्तयथोक्तयथोक्त
420छल करना और तद्द्वारा सम्पत्ति परिदत्त करने के लिए बेईमानी से उप्रेरित करना अथवा तद्द्वारा बेईमानी से मूल्यवान प्रतिभूति को रच देना, परिवर्तित कर देना या नष्ट कर देना ।सात वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।यथोक्तअजमानतीयप्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
421लेनदारों में वितरण निवारित करने के लिए सम्पत्ति का कपटपूर्वक अपसारण या छिपाना, आदि ।दो वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।असंज्ञेयजमानतीयकोई मजिस्ट्रेट
422अपराधी का अपने को शोध्य ऋण या मांग का लेनदारों के लिए उपलब्ध किया जाना कपटपूर्वक निवारित करना ।यथोक्तयथोक्तयथोक्तयथोक्त
423अन्तरण के ऐसे विलेख का, जिसमें प्रतिफल के संबंध में मिथ्या कथन अंतर्विष्ट है, कपटपूर्वक निष्पादन ।यथोक्तयथोक्तयथोक्तयथोक्त
424अपनी या किसी अन्य व्यक्ति की सम्पत्ति का कपटपूर्वक अपसारण या छिपाया जाना अथवा उसके करने में सहायता करना अथवा जिस मांग या दावे का वह हकदार है उसे बेईमानी से छोड़ देना ।यथोक्तयथोक्तयथोक्तयथोक्त
426रिष्टि।तीन मास के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।यथोक्तयथोक्तयथोक्त
427रिष्टि और तद्द्वारा पचास रुपए या उससे अधिक रकम का नुकसान कारित करना ।दो वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।असंज्ञेयजमानतीयकोई मजिस्ट्रेट
428दस रुपए या उससे अधिक मूल्य के किसी जीव-जन्तु को वध करने, विष देने, विकलांग करने या निरुपयोगी बनाने द्वारा रिष्टि।यथोक्तसंज्ञेययथोक्तयथोक्त
429किसी मूल्य के हाथी, ऊंट, घोड़े, आदि को अथवा पचास रुपए या उससे अधिक मूल्य के किसी भी अन्य जीव-जन्तु को वध करने, विष देने, विकलांग करने या निरुपयोगी बनाने द्वारा रिष्टि।पांच वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।यथोक्तयथोक्तप्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
430कृषिक प्रयोजनों, आदि के लिए जल प्रदाय में कमी कारित करने द्वारा रिष्टि।यथोक्तयथोक्तयथोक्तयथोक्त
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431लोक सड़क, पुल, नाव्य नदी अथवा नाव्य जल सरणी को क्षति पहुंचाने और उसे यात्रा या संपत्ति प्रवहण के लिए अगम्य या कम निरापद बना देने द्वारा रिष्टि।पांच वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।संज्ञेयजमानतीयप्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
432लोक जलनिकास में नुकसानप्रद जलप्लावन या बाधा कारित करने द्वारा रिष्टि।यथोक्तयथोक्तयथोक्तयथोक्त
433किसी दीपगृह या समुद्री चिह्न को नष्ट करने या हटाने या कम उपयोगी बनाने अथवा किसी मिथ्या प्रकाश को प्रदर्शित करने द्वारा रिष्टि।सात वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।यथोक्तयथोक्तयथोक्त
434लोक प्राधिकारी द्वारा लगाए गए भूमि चिह्न को नष्ट करने या हटाने आदि द्वारा रिष्टि।एक वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।असंज्ञेययथोक्तकोई मजिस्ट्रेट
435सौ रुपए या उससे अधिक का, अथवा कृषि उपज की दशा में दस रुपए या उससे अधिक का नुकसान कारित करने के आशय से अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्टि।सात वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।संज्ञेययथोक्तप्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
436गृह, आदि को नष्ट करने के आशय से अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्टि।आजीवन कारावास, या दस वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।यथोक्तअजमानतीयसेशन न्यायालय
437तल्लायुक्त या बीस टन बोझ वाले जलयान को नष्ट करने या सापद बनाने के आशय से रिष्टि।दस वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।यथोक्तयथोक्तयथोक्त
438पिछली धारा में वर्णित रिष्टि जब अग्नि या किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा की गई हो ।आजीवन कारावास, या दस वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।यथोक्तयथोक्तयथोक्त
439चोरी आदि करने के आशय से से जलयान व किनारे पर चढ़ा देना ।दस वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।यथोक्तयथोक्तयथोक्त
440मृत्यु या उपहति कारित करने, आदि के लिए की गई तैयारी के पश्चात् की गई रिष्टि।पांच वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।यथोक्तजमानतीयप्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
447आपराधिक अतिचार।तीन मास के लिए कारावास, या पांच सौ रुपए का जुर्माना, या दोनों ।यथोक्तयथोक्तकोई मजिस्ट्रेट
448गृह-अतिचार ।एक वर्ष के लिए कारावास, या एक हजार रुपए का जुर्माना, या दोनों ।संज्ञेययथोक्तयथोक्त
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449मृत्यु से दंडनीय अपराध को करने के लिए गृह-अतिचार।आजीवन कारावास, या दस वर्ष के लिए कठिन कारावास और जुर्माना।संज्ञेयअजमानतीयसेशन न्यायालय
450आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध को करने के लिए गृह-अतिचार ।दस वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।यथोक्तयथोक्तयथोक्त
451कारावास से दंडनीय अपराध को करने के लिए गृह-अतिचार।दो वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।संज्ञेयजमानतीयकोई मजिस्ट्रेट
यदि वह अपराध चोरी है ।सात वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।यथोक्तअजमानतीययथोक्त
452उपहति कारित करने, हमला करने, आदि की तैयारी के पश्चात् गृह-अतिचार ।यथोक्तयथोक्तयथोक्तयथोक्त
453प्रच्छन्न गृह-अतिचार या गृह-भेदन ।दो वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।यथोक्तयथोक्तयथोक्त
454कारावास से दंडनीय अपराध करने के लिए प्रच्छन्न गृह-अतिचार या गृह-भेदन ।तीन वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।यथोक्तयथोक्तयथोक्त
यदि वह अपराध चोरी है ।दस वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।यथोक्तयथोक्तप्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
455उपहति कारित करने, हमला, आदि की तैयारी के पश्चात् प्रच्छन्न गृह-अतिचार या गृह-भेदन ।यथोक्तयथोक्तयथोक्तयथोक्त
456रात्रौ प्रच्छन्न गृह-अतिचार या रात्रौ गृह-भेदन ।तीन वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।यथोक्तयथोक्तकोई मजिस्ट्रेट
457कारावास से दंडनीय अपराध करने के लिए रात्रौ प्रच्छन्न गृह-अतिचार या रात्रौ गृह-भेदन ।पांच वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।यथोक्तयथोक्तप्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
यदि वह अपराध चोरी है ।चौदह वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।यथोक्तयथोक्तयथोक्त
458उपहति कारित करने, आदि की तैयारी के पश्चात् रात्रौ प्रच्छन्न गृह-अतिचार या रात्रौ गृह-भेदन ।यथोक्तयथोक्तयथोक्तयथोक्त
459प्रच्छन्न गृह-अतिचार या गृह-भेदन करते समय कारित घोर उपहति ।आजीवन कारावास, या दस वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।यथोक्तयथोक्तसेशन न्यायालय
460रात्रौ गृह-भेदन, आदि में संयुक्ततः सम्पृक्त समस्त व्यक्तियों में से एक द्वारा कारित मृत्यु या घोर उपहति ।यथोक्तयथोक्तयथोक्तयथोक्त
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461ऐसे बंद पात्र को, जिसमें सम्पत्ति है या समझी जाती है, बेईमानी से तोड़ कर खोलना या उपबंधित करना ।दो वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।संज्ञेयअजमानतीयकोई मजिस्ट्रेट
462ऐसे बंद पात्र को, जिसमें सम्पत्ति है या समझी जाती है, न्यस्त किए जाने पर कपटपूर्वक खोलना ।तीन वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।यथोक्तजमानतीययथोक्त
अध्याय 18—दस्तावेजों और सम्पत्ति चिह्नों संबंधी अपराध
465कूटरचना ।दो वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।असंज्ञेयजमानतीयप्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
466न्यायालय के अभिलेख या जन्मों के रजिस्टर आदि की, जो लोक सेवक द्वारा रखा जाता है, कूटरचना ।सात वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।यथोक्तअजमानतीययथोक्त
467मूल्यवान प्रतिभूति, विल या किसी मूल्यवान प्रतिभूति की रचना या अन्तरण के प्राधिकार, अथवा किसी धन आदि को प्राप्त करने के प्राधिकार की कूटरचना ।आजीवन कारावास, या दस वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।यथोक्तयथोक्तयथोक्त
जब मूल्यवान प्रतिभूति केन्द्रीय सरकार का वचनपत्र है।यथोक्तसंज्ञेययथोक्तयथोक्त
468छल के प्रयोजन के लिए कूटरचना ।सात वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।यथोक्तयथोक्तयथोक्त
469किसी व्यक्ति की ख्याति को अपहानि पहुंचाने के प्रयोजन से या यह संभाव्य जानते हुए कि इस प्रयोजन से उसका उपयोग किया जाएगा, की गई कूटरचना ।तीन वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।संज्ञेयजमानतीयप्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
471कूटरचित दस्तावेज को, जिसके बारे में ज्ञात है कि वह कूटरचित है, असली के रूप में उपयोग में लाना ।ऐसी दस्तावेज की कूटरचना के लिए दंड ।यथोक्तयथोक्तयथोक्त
जब कूटरचित दस्तावेज केन्द्रीय सरकार का वचनपत्र है।यथोक्तयथोक्तयथोक्तयथोक्त
472भारतीय दंड संहिता की धारा 467 के अधीन दंडनीय कूटरचना करने के आशय से, मुद्रा, पट्टी, आदि बनाना या उनकी कूटकृति तैयार करना अथवा किसी ऐसी मुद्रा, पट्टी, आदि को, उसे कूटकृत जानते हुए, वैसे आशय से अपने कब्जे में रखना ।आजीवन कारावास, या सात वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।यथोक्तयथोक्तयथोक्त
473भारतीय दंड संहिता की धारा 467 के अन्यथा दंडनीय कूटरचना करने के आशय से, मुद्रा, पट्टी, आदि बनाना या उनकी कूटकृति करना अथवा किसी ऐसी मुद्रा, पट्टी, आदि को, उसे कूटकृत जानते हुए, वैसे आशय से अपने कब्जे में रखना ।सात वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।यथोक्तयथोक्तयथोक्त
PDF पृष्ठ 174
474किसी दस्तावेज को, उसे कूट-रचित जानते हुए इस आशय से कि उसे असली के रूप में उपयोग में लाया जाए अपने कब्जे में रखना, यदि वह दस्तावेज भारतीय दंड संहिता की धारा 466 में वर्णित भांति की हो ।सात वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।संज्ञेयजमानतीयप्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
यदि वह दस्तावेज भारतीय दंड संहिता की धारा 467 में वर्णित भांति की हो ।आजीवन कारावास, या सात वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।असंज्ञेययथोक्तयथोक्त
475भारतीय दंड संहिता की धारा 467 में वर्णित दस्तावेजों के अधिप्रमाणीकरण के लिए उपयोग में लाई जाने वाली अभिलक्षणा या चिह्न की कूटकृति बनाना या कूटकृत चिह्न युक्त पदार्थ को कब्जे में रखना ।यथोक्तयथोक्तयथोक्तयथोक्त
476भारतीय दंड संहिता की धारा 467 में वर्णित दस्तावेजों से भिन्न दस्तावेजों के अधिप्रमाणीकरण के लिए उपयोग में लाई जाने वाली अभिलक्षणा या चिह्न की कूटकृति बनाना या कूटकृत चिह्न युक्त पदार्थ को कब्जे में रखना ।सात वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।यथोक्तअजमानतीययथोक्त
477विल, आदि को कपटपूर्वक नष्ट या विरूपित करना या उसे नष्ट या विरूपित करने का प्रयत्न करना, या छिपाना।आजीवन कारावास या सात वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।असंज्ञेयअजमानतीयप्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
477कलेखा का मिथ्याकरण ।सात वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।यथोक्तजमानतीययथोक्त
482मिथ्या सम्पत्ति चिह्न का इस आशय से उपयोग करना कि किसी व्यक्ति को प्रवंचित करे या क्षति करे ।एक वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।यथोक्तजमानतीयकोई मजिस्ट्रेट
483अन्य व्यक्ति द्वारा उपयोग में लाए गए सम्पत्ति चिह्न का इस आशय से कूटकरण कि नुकसान क्षति कारित हो ।दो वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।यथोक्तयथोक्तयथोक्त
484लोक सेवक द्वारा उपयोग में लाए गए सम्पत्ति चिह्न का या किसी सम्पत्ति के विनिर्माण, क्वालिटी आदि का द्योतन करने वाले किसी चिह्न का, जो लोक सेवक द्वारा उपयोग में लाया जाता हो, कूटकरण ।तीन वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।यथोक्तयथोक्तप्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
485किसी लोक या प्राइवेट सम्पत्ति चिह्न के कूटकरण के लिए कोई डाई, पट्टी, या अन्य उपकरण कपटपूर्वक बनाना या अपने कब्जे में रखना ।तीन वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।असंज्ञेयजमानतीयप्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
PDF पृष्ठ 175
486कूटकृत सम्पत्ति चिह्न से चिह्नित माल का जानते हुए विक्रय ।एक वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।असंज्ञेयजमानतीयकोई मजिस्ट्रेट
487किसी पैकेज या पात्र पर, जिसमें माल रखा हुआ हो, इस आशय से मिथ्या चिह्न कपटपूर्वक बनाना कि यह विश्वास कारित हो जाए कि उसमें ऐसा माल है जो उसमें नहीं है, आदि।तीन वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।यथोक्तयथोक्तयथोक्त
488किसी ऐसे मिथ्या चिह्न का उपयोग करना।यथोक्तयथोक्तयथोक्तयथोक्त
489क्षति कारित करने के आशय से किसी सम्पत्ति चिह्न को मिटाना, नष्ट करना या विरूपित करना ।एक वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।यथोक्तयथोक्तयथोक्त
489ककरेंसी नोटों या बैंक नोटों का कूटकरण ।आजीवन कारावास, या दस वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।संज्ञेयअजमानतीयसेशन न्यायालय
489खकूटरचित या कूटकृत करेंसी नोटों या बैंक नोटों को असली के रूप में उपयोग में लाना ।यथोक्तयथोक्तयथोक्तयथोक्त
489गकूटरचित या कूटकृत करेंसी नोटों या बैंक नोटों को कब्जे में रखना ।सात वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।यथोक्तजमानतीययथोक्त
489घकरेंसी नोटों या बैंक नोटों की कूटरचना या कूटकरण के लिए मशीनरी, उपकरण या सामग्री बनाना या कब्जे में रखना ।आजीवन कारावास, या दस वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।यथोक्तअजमानतीययथोक्त
489ङकरेंसी नोटों या बैंक नोटों से सादृश्य रखने वाली दस्तावेजों की रचना या उपयोग ।एक सौ रुपए का जुर्माना ।असंज्ञेयजमानतीयकोई मजिस्ट्रेट
490मुद्रक का नाम और पता बताने से इनकार पर ।दो सौ रुपए का जुर्माना ।यथोक्तयथोक्तयथोक्त
अध्याय 19—सेवा संविदाओं का आपराधिक भंग
मुद्रक का नाम और पता बताने से इंकार पर।दो सौ रुपए का जुर्मानाअसंज्ञेयजमानतीयकोई मजिस्ट्रेट
अध्याय 20—विवाह संबंधी अपराध
493पुरुष द्वारा स्त्री को, जो उससे विधिपूर्वक विवाहित नहीं है, प्रवंचना से विश्वास कारित करके कि वह उससे विधिपूर्वक विवाहित है, उस विश्वास में उससे सहवास करना ।दस वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।असंज्ञेयअजमानतीयप्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
494पति या पत्नी के जीवनकाल में पुनः विवाह करना ।सात वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।यथोक्तजमानतीययथोक्त
PDF पृष्ठ 176
495वही अपराध पूर्ववर्ती विवाह को उस व्यक्ति से छिपाकर, जिसके साथ पश्चात्वर्ती विवाह किया जाता है ।दस वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।असंज्ञेयअजमानतीयप्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
496कपटपूर्ण आशय से विवाहित होने के कर्म को यह जानते हुए किसी व्यक्ति द्वारा पूरा किया जाना कि तद्द्वारा वह विधिपूर्वक विवाहित नहीं हुआ है ।सात वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।यथोक्तयथोक्तयथोक्त
497जारकर्म ।पांच वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।असंज्ञेयजमानतीयप्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
498विवाहित स्त्री को आपराधिक आशय से फुसलाकर ले जाना या निरुद्ध रखना ।दो वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।यथोक्तयथोक्तकोई मजिस्ट्रेट
[अध्याय 20क—पति या पति के नातेदारों द्वारा क्रूरता के विषय में
498ककिसी विवाहित स्त्री के प्रति क्रूरता करने के लिए दंड ।तीन वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।संज्ञेय यदि अपराध किए जाने से संबंधित इत्तिला पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को अपराध से व्यथित व्यक्ति द्वारा या रक्त, विवाह अथवा दत्तक ग्रहण द्वारा उससे संबंधित किसी व्यक्ति द्वारा या यदि कोई ऐसा नातेदार नहीं है तो ऐसे वर्ग या प्रवर्ग के किसी लोक सेवक द्वारा जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, दी गई है।अजमानतीयप्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट]
अध्याय 21—मानहानि
500राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या राज्य के राज्यपाल या संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासक या मंत्री के विरुद्ध मानहानि जो उसके लोककृत्यों के निर्वहन में उसके आचरण के बारे में हो जब लोक अभियोजक ने परिवाद संस्थित किया हो।दो वर्ष के लिए सादा कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।असंज्ञेयजमानतीयसेशन न्यायालय
PDF पृष्ठ 177
किसी अन्य मामले में मानहानि ।दो वर्ष के लिए सादा कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।असंज्ञेयजमानतीयसेशन न्यायालय
राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या राज्य के राज्यपाल या संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासक या मंत्री के विरुद्ध मानहानिकारक जानते हुए ऐसी बात को मुद्रित या उत्कीर्ण करना जो उसके लोककृत्यों के निर्वहन में उसके आचरण के बारे में हो, जब लोक अभियोजक ने परिवाद संस्थित किया हो ।यथोक्तयथोक्तयथोक्तसेशन न्यायालय
किसी अन्य मामले में मानहानिकारक जानते हुए, किसी बात को मुद्रित या उत्कीर्ण करना ।यथोक्तयथोक्तयथोक्तप्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
मानहानिकारक विषय अन्तर्विष्ट रखने वाले मुद्रित या उत्कीर्ण पदार्थ का, यह जानते हुए विक्रय कि उनमें राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या राज्य के राज्यपाल या संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासक या मंत्री के विरुद्ध उसके लोककृत्यों के निर्वहन में उसके आचरण के बारे में ऐसा विषय अंतर्विष्ट है, जब लोक अभियोजक ने परिवाद संस्थित किया हो ।यथोक्तयथोक्तयथोक्तसेशन न्यायालय
किसी अन्य मामले में मानहानिकारक बात को अंतर्विष्ट रखने वाले मुद्रित या उत्कीर्ण पदार्थ का यह जानते हुए विक्रय कि उसमें ऐसा विषय अंतर्विष्ट है ।दो वर्ष के लिए सादा कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।असंज्ञेयजमानतीयप्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
अध्याय 22—आपराधिक अभित्रास, अपमान और क्षोभ
504लोक-शांति भंग कराने को प्रकोपित करने के आशय से अपमान ।दो वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।असंज्ञेयजमानतीयकोई मजिस्ट्रेट
505मिथ्या कथन, जनश्रुति, आदि को इस आशय से परिचालित करना कि विद्रोह हो अथवा लोक-शान्ति के विरुद्ध अपराध हो ।तीन वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।यथोक्तअजमानतीययथोक्त
मिथ्या कथन, जनश्रुति, आदि, इस आशय से कि विभिन्न वर्गों के बीच शत्रुता, घृणा या वैमनस्य पैदा हो ।यथोक्तसंज्ञेययथोक्तयथोक्त
पूजा के स्थान आदि में किया गया मिथ्या कथन, जनश्रुति, आदि इस आशय से कि शत्रुता, घृणा या वैमनस्य पैदा हो ।पांच वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना ।यथोक्तयथोक्तयथोक्त
506आपराधिक अभित्रास ।दो वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।असंज्ञेयजमानतीययथोक्त
PDF पृष्ठ 178
यदि धमकी, मृत्यु या घोर उपहति कारित करने, आदि की हो ।सात वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।असंज्ञेयजमानतीयप्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
507अनाम संसूचना द्वारा अथवा वह धमकी कहां से आती है उसके छिपाने की पूर्वावधानी करके किया गया आपराधिक अभित्रास ।ऊपर की धारा के अधीन दंड के अतिरिक्त, दो वर्ष के लिए कारावास ।यथोक्तयथोक्तयथोक्त
508व्यक्ति को यह विश्वास करने के लिए उप्रेरित करके कि वह दैवी अप्रसाद का भाजन होगा, कराया गया कार्य ।एक वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।यथोक्तयथोक्तकोई मजिस्ट्रेट
509स्त्री की लज्जा का अनादर करने के आशय से कोई शब्द कहना या कोई अंगविक्षेप करना, आदि।[तीन वर्ष के लिए सादा कारावास और जुर्माना ।]संज्ञेययथोक्तयथोक्त
510मत्तता की हालत में लोक स्थान, आदि में प्रवेश करना और किसी व्यक्ति को क्षोभ कारित करना ।चौबीस घंटे के लिए सादा कारावास, या दस रुपए का जुर्माना, या दोनों ।असंज्ञेययथोक्तयथोक्त
अध्याय 23—अपराधों को करने के प्रयत्न
511आजीवन कारावास या कारावास से दंडनीय अपराधों को करने का प्रयत्न करना और ऐसे प्रयत्न में ऐसे अपराध के किए जाने की दशा में कोई कार्य करना ।आजीवन कारावास या उस दीर्घतम अवधि के आधे से अधिक न होने वाला कारावास जो उस अपराध के लिए उपबंधित है, या जुर्माना, या दोनों ।इसके अनुसार कि वह अपराध संज्ञेय है या असंज्ञेय ।इसके अनुसार कि वह अपराध जिसका अपराधी द्वारा प्रयत्न किया गया है जमानतीय है या नहीं ।वह न्यायालय जिसके द्वारा कि प्रयतित अपराध विचारणीय है ।
II—अन्य विधियों के विरुद्ध अपराधों का वर्गीकरण
अपराधसंज्ञेय या असंज्ञेयजमानतीय या अजमानतीयकिसी न्यायालय द्वारा विचारणीय है
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यदि मृत्यु, आजीवन कारावास या सात वर्ष से अधिक के लिए कारावास से दंडनीय है ।संज्ञेयअजमानतीयसेशन न्यायालय
यदि तीन वर्ष और उससे अधिक किंतु सात वर्ष से अनधिक के लिए कारावास से दंडनीय है ।यथोक्तयथोक्तप्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
यदि तीन वर्ष से कम के लिए कारावास या केवल जुर्माने से दंडनीय है ।असंज्ञेयजमानतीयकोई मजिस्ट्रेट

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  1. 2013 के अधिनियम सं० 13 की धारा 24 द्वारा अंतःस्थापित । (PDF पृष्ठ 143)
  2. 2005 के अधिनियम सं० 25 की धारा 42 द्वारा अंतःस्थापित । (PDF पृष्ठ 144)
  3. 2005 के अधिनियम सं० 25 की धारा 42 द्वारा “यथोक्त” के स्थान पर प्रतिस्थापित । (PDF पृष्ठ 144)
  4. 2006 के अधिनियम सं० 2 की धारा 7 द्वारा अंतःस्थापित । (PDF पृष्ठ 147)
  5. 2006 के अधिनियम सं० 2 की धारा 7 द्वारा “यथोक्त” के स्थान प्रतिस्थापित । (PDF पृष्ठ 147)
  6. 1983 के अधिनियम सं० 43 की धारा 5 द्वारा अंतःस्थापित । (PDF पृष्ठ 152)
  7. 2005 के अधिनियम सं० 25 की धारा 42 द्वारा अंतःस्थापित । (PDF पृष्ठ 152)
  8. 2005 के अधिनियम सं० 25 की धारा 42 द्वारा “यथोक्त” के स्थान पर प्रतिस्थापित । (PDF पृष्ठ 156)
  9. 1986 के अधिनियम सं० 43 की धारा 11 द्वारा से अंतःस्थापित । (PDF पृष्ठ 159)
  10. 2005 के अधिनियम सं० 25 की धारा 42 द्वारा “यथोक्त” के स्थान पर प्रतिस्थापित । (PDF पृष्ठ 160)
  11. 2013 के अधिनियम सं० 13 की धारा 24 द्वारा प्रतिस्थापित । (PDF पृष्ठ 160)
  12. 2005 के अधिनियम सं० 25 की धारा 42 द्वारा “जमानतीय” के स्थान पर प्रतिस्थापित । (PDF पृष्ठ 161)
  13. 2005 के अधिनियम सं० 25 की धारा 42 द्वारा “अजमानतीय” के स्थान पर प्रतिस्थापित । (PDF पृष्ठ 161)
  14. 2005 के अधिनियम सं० 25 की धारा 42 द्वारा “यथोक्त” के स्थान पर प्रतिस्थापित । (PDF पृष्ठ 162)
  15. 2013 के अधिनियम सं० 13 की धारा 24 द्वारा प्रतिस्थापित । (PDF पृष्ठ 163)
  16. 1993 के अधिनियम सं० 42 की धारा 4 द्वारा अंतःस्थापित । (PDF पृष्ठ 164)
  17. 2013 के अधिनियम सं० 13 की धारा 24 द्वारा प्रतिस्थापित । (PDF पृष्ठ 165)
  18. 2013 के अधिनियम सं० 13 की धारा 24 द्वारा प्रतिस्थापित । (PDF पृष्ठ 166)
  19. 2001 के अधिनियम सं० 30 की धारा 2 और दूसरी अनुसूची द्वारा धारा 377 की प्रविष्टियों के स्थान पर प्रतिस्थापित । (PDF पृष्ठ 167)
  20. 1983 के अधिनियम सं० 46 की धारा 6 द्वारा अंतःस्थापित । (PDF पृष्ठ 176)
  21. 2013 के अधिनियम सं० 13 की धारा 24 द्वारा प्रतिस्थापित । (PDF पृष्ठ 178)

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