भारतीय न्याय संहिता, 2023/अध्याय 8/164 / 358
164अभित्याजक को संश्रय देना
अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, राजपत्र पृष्ठ 77स्रोत
पुराना कानून
भारतीय दंड संहिता, 1860
आईपीसी से मिलान जल्दजो कोई, इसमें इसके पश्चात् यथा अपवादित के सिवाय, यह जानते हुए या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए कि भारत सरकार की सेना, नौसेना या वायुसेना के किसी अधिकारी, सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक ने अभित्यजन किया है, ऐसे अधिकारी, सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक को संश्रय देता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा ।
अपवाद—इस उपबंध का विस्तार उस मामले पर नहीं है, जिसमें अभित्याजक के पति या पत्नी द्वारा संश्रय दिया जाता है ।
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