भारतीय न्याय संहिता, 2023/अध्याय 16/302 / 358
302किसी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के विमर्शित आशय से शब्द उच्चारित करना, आदि
अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, राजपत्र पृष्ठ 116स्रोत
पुराना कानून
भारतीय दंड संहिता, 1860
आईपीसी से मिलान जल्दजो कोई, किसी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के विमर्शित आशय से उसकी श्रवणगोचरता में कोई शब्द उच्चारित करता है या कोई ध्वनि करता है या उसकी दृष्टिगोचरता में कोई अंगविक्षेप करता है, या कोई वस्तु रखता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।
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