भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023/अध्याय 22/286 / 531
286संक्षिप्त विचारणों में अभिलेख
अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, राजपत्र पृष्ठ 280–281स्रोत
संक्षेपतः विचारित प्रत्येक मामले में मजिस्ट्रेट ऐसे प्ररूप में, जैसा राज्य सरकार निदेशित करे, निम्नलिखित विशिष्टियां प्रविष्ट करेगा, अर्थात् :—
(क) मामले का क्रम संख्यांक ;
(ख) अपराध किए जाने की तारीख ;
(ग) रिपोर्ट या परिवाद की तारीख ;:
(घ) परिवादी का (यदि कोई हो) नाम ;
(ङ) अभियुक्त का नाम, उसके माता-पिता का नाम और उसका निवास ;
(च) वह अपराध जिसका परिवाद किया गया है और वह अपराध जो साबित हुआ है (यदि कोई हो), और धारा 283 की उपधारा (1) के खंड (i), खंड (ii) या खण्ड (iii) के अधीन आने वाले मामलों में उस संपत्ति का मूल्य जिसके बारे में अपराध किया गया है ;
(छ) अभियुक्त का अभिवाक् और उसकी परीक्षा (यदि कोई हो) ;
(ज) निष्कर्ष ;
(झ) दंडादेश या अन्य अन्तिम आदेश ;
(ज) कार्यवाही समाप्त होने की तारीख ।
यह वेबसाइट केवल जानकारी के लिए है, कानूनी सलाह नहीं। किसी भी अंतर की स्थिति में भारत के राजपत्र में प्रकाशित आधिकारिक पाठ ही मान्य होगा।