भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023/अध्याय 30/408 / 531
408अतिरिक्त जांच किए जाने के लिए या अतिरिक्त साक्ष्य लिए जाने के लिए निदेश देने की शक्ति
अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, राजपत्र पृष्ठ 332–333स्रोत
(1) यदि ऐसी कार्यवाही के प्रस्तुत किए जाने पर उच्च न्यायालय यह ठीक समझता है कि दोषसिद्ध व्यक्ति के दोषी या निर्दोष होने से संबंधित किसी प्रश्न पर अतिरिक्त जांच की जाए या अतिरिक्त साक्ष्य लिया जाए तो वह स्वयं ऐसी जांच कर सकेगा या ऐसा साक्ष्य ले सकेगा या सेशन न्यायालय द्वारा उसके किए जाने या लिए जाने का निदेश दे सकेगा ।
(2) जब तक उच्च न्यायालय अन्यथा निदेश न दे, दोषसिद्ध व्यक्ति को, जांच किए जाने या ऐसा साक्ष्य लिए जाने के समय उपस्थित होने से, अभिमुक्ति दी जा सकेगी ।
(3) जब उच्च न्यायालय द्वारा जांच नहीं की गई है या साक्ष्य नहीं लिया गया है (यदि कोई हो) तब ऐसी जांच या साक्ष्य का परिणाम प्रमाणित करके उस न्यायालय को भेजा जाएगा ।
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