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भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023/अध्याय 32/444 / 531

444पक्षकारों को सुनने का न्यायालय का विकल्प

अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, राजपत्र पृष्ठ 345स्रोत

इस संहिता में अभिव्यक्त रूप से जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, जो न्यायालय अपनी पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग कर रहा है उसके समक्ष स्वयं या अधिवक्ता द्वारा सुने जाने का अधिकार किसी भी पक्षकार को नहीं है ; किन्तु यदि न्यायालय ठीक समझता है तो वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करते समय किसी पक्षकार को स्वयं या उसके अधिवक्ता द्वारा सुन सकेगा ।

यह वेबसाइट केवल जानकारी के लिए है, कानूनी सलाह नहीं। किसी भी अंतर की स्थिति में भारत के राजपत्र में प्रकाशित आधिकारिक पाठ ही मान्य होगा।