भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023/अध्याय 37/506 / 531
506वे अनियमितताएं, जो कार्यवाहियों को दूषित नहीं करतीं
अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, राजपत्र पृष्ठ 368स्रोत
यदि कोई मजिस्ट्रेट, जो निम्नलिखित बातों में से किसी को करने के लिए विधि द्वारा सशक्त नहीं है, गलती से सदभावपूर्वक उस बात को करता है तो उसकी कार्यवाहियों को केवल इस आधार पर कि वह ऐसे सशक्त नहीं था अपास्त नहीं किया जाएगा, अर्थात् :—
(क) धारा 97 के अधीन तलाशी-वारंट जारी करना ;
(ख) किसी अपराध का अन्वेषण करने के लिए पुलिस को धारा 174 के अधीन आदेश देना ;
(ग) धारा 196 के अधीन मृत्यु-समीक्षा करना ;
(घ) अपनी स्थानीय अधिकारिता के भीतर के उस व्यक्ति को, जिसने ऐसी अधिकारिता की सीमाओं के बाहर अपराध किया है, पकड़ने के लिए धारा 207 के अधीन आदेशिका जारी करना ;
(ङ) किसी अपराध का धारा 240 की उपधारा (1) के खंड (क) या खंड (ख) के अधीन संज्ञान करना ;
(च) किसी मामले को धारा 242 की उपधारा (2) के अधीन हवाले करना ;
(छ) धारा 343 के अधीन क्षमादान करना ;
(ज) धारा 450 के अधीन मामले को वापस मंगाना और उसका स्वयं विचारण करना ; या
(झ) धारा 504 या धारा 505 के अधीन सम्पत्ति का विक्रय ।
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