भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023/अध्याय 38/514 / 531
514परिसीमा-काल की समाप्ति के पश्चात् संज्ञान का वर्जन
अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, राजपत्र पृष्ठ 371स्रोत
(1) इस संहिता में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, कोई न्यायालय उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट प्रवर्ग के किसी अपराध का संज्ञान परिसीमा-काल की समाप्ति के पश्चात् नहीं करेगा ।
(2) परिसीमा-काल,—
(क) छह मास होगा, यदि अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय है ;
(ख) एक वर्ष होगा, यदि अपराध एक वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए कारावास से दंडनीय है :
(ग) तीन वर्ष होगा, यदि अपराध एक वर्ष से अधिक किन्तु तीन वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए कारावास से दंडनीय है ।
(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, उन अपराधों के संबंध में, जिनका एक साथ विचारण किया जा सकेगा, परिसीमा-काल का अवधारण, उस अपराध के प्रतिनिर्देश से किया जाएगा जो, यथास्थिति, कठोरतर या कठोरतम दंड से दंडनीय है ।
स्पष्टीकरण—परिसीमा की अवधि संगणित करने के प्रयोजन के लिए, सुसंगत तारीख धारा 223 के अधीन परिवाद प्रस्तुत करने की तारीख या धारा 173 के अधीन सूचना अभिलिखित करने की तारीख होगी ।
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