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दंड प्रक्रिया संहिता, 1973

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973/अध्याय 8/146 / 534

124बंधपत्र की शेष अवधि के लिए प्रतिभूति

अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, PDF पृष्ठ 36स्रोत

(1) जब वह व्यक्ति, जिसको हाजिरी के लिए धारा 121 की उपधारा (3) के

परंतुक के अधीन या धारा 123 की उपधारा (10) के अधीन समन या वारंट जारी किया गया है, मजिस्ट्रेट या न्यायालय के समक्ष हाजिर होता है या लाया जाता है तब वह मजिस्ट्रेट या न्यायालय ऐसे व्यक्ति द्वारा निष्पादित बंधपत्र को रद्द कर देगा और उस व्यक्ति को ऐसे बंधपत्र की अवधि के शेष भाग के लिए उसी भांति की, जैसी मूल प्रतिभूति थी, नई प्रतिभूति देने के लिए आदेश देगा ।

(2) ऐसा प्रत्येक आदेश धारा 120 से धारा 123 तक की धाराओं के (जिसके अंतर्गत ये दोनों धाराएं भी हैं) प्रयोजनों के लिए, यथास्थिति, धारा 106 या धारा 117 के अधीन दिया गया आदेश समझा जाएगा।

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