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भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023/अध्याय 9/143 / 531

143बंधपत्र की शेष अवधि के लिए प्रतिभूति

अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, राजपत्र पृष्ठ 212स्रोत

(1) जब वह व्यक्ति, जिसको उपस्थिति के लिए धारा 140 की उपधारा (3) के परंतुक के अधीन या धारा 442 की उपधारा (10) के अधीन समन या वारंट जारी किया गया है, मजिस्ट्रेट या न्यायालय के समक्ष उपस्थित होता है या लाया जाता है तब वह मजिस्ट्रेट या न्यायालय ऐसे व्यक्ति द्वारा निष्पादित बंधपत्र या जमानतपत्र को रद्द कर देगा और उस व्यक्ति को ऐसे बंधपत्र की अवधि के शेष भाग के लिए उसी भांति की, जैसी मूल प्रतिभूति थी, नई प्रतिभूति देने के लिए आदेश देगा ।

(2) ऐसा प्रत्येक आदेश धारा 139 से धारा 442 तक की धाराओं के (जिसके अंतर्गत ये दोनों धाराएं भी हैं) प्रयोजनों के लिए, यथास्थिति, धारा 125 या धारा 136 के अधीन दिया गया आदेश समझा जाएगा ।

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