भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023/अध्याय 9/136 / 531
136प्रतिभूति देने का आदेश
अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, राजपत्र पृष्ठ 208–209स्रोत
यदि ऐसी जांच से यह साबित हो जाता है कि, यथास्थिति, परिशांति कायम रखने के लिए या सदाचार बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि वह व्यक्ति, जिसके बारे में वह जांच की गई है, बंधपत्र या जमानतपत्र निष्पादित करे तो मजिस्ट्रेट तदनुसार आदेश देगा :
परंत—
(क) किसी व्यक्ति को उस प्रकार से भिन्न प्रकार की या उस रकम से अधिक रकम की या उस अवधि से दीर्घतर अवधि के लिए प्रतिभूति देने के लिए आदेश नहीं दिया जाएगा, जो धारा 130 के अधीन दिए गए आदेश में विनिर्दिष्ट है ;
(ख) प्रत्येक बंधपत्र या जमानतपत्र की रकम मामले की परिस्थितियों का सम्यक् ध्यान रखकर नियत की जाएगी और अत्यधिक न होगी ;
(ग) जब वह व्यक्ति, जिसके बारे में जांच की जाती है, शिशु है, तब बंधपत्र केवल उसके प्रतिभुओं द्वारा निष्पादित किया जाएगा ।
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