दंड प्रक्रिया संहिता, 1973/अध्याय 12/200 / 534
175व्यक्तियों को समन करने की शक्ति
अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, PDF पृष्ठ 55स्रोत
(1) धारा 174 के अधीन कार्यवाही करने वाला पुलिस अधिकारी यथापूर्वोक्त दो या अधिक व्यक्तियों को उक्त अन्वेषण के प्रयोजन से और किसी अन्य ऐसे व्यक्ति को, जो मामले के तथ्यों से परिचित प्रतीत होता है लिखित आदेश द्वारा समन कर सकता है तथा ऐसे समन किया गया प्रत्येक व्यक्ति हाजिर होने के लिए और उन प्रश्नों के सिवाय, जिनके उत्तरों की प्रवृत्ति उसे आपराधिक आरोप या शास्ति या समपहरण की आशंका में डालने की है, सब प्रश्नों का सही-सही उत्तर देने के लिए आबद्ध होगा ।
(2) यदि तथ्यों से ऐसा कोई संज्ञेय अपराध, जिसे धारा 170 लागू है, प्रकट नहीं होता है तो पुलिस अधिकारी ऐसे व्यक्ति से मजिस्ट्रेट के न्यायालय में हाजिर होने की अपेक्षा न करेगा ।
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