नई–पुरानी धाराmanzill.com
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023/अध्याय 13/195 / 531

195व्यक्तियों को समन करने की शक्ति

अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, राजपत्र पृष्ठ 243स्रोत

(1) धारा 194 के अधीन कार्यवाही करने वाला पुलिस अधिकारी यथापूर्वोक्त दो या अधिक व्यक्तियों को उक्त अन्वेषण के प्रयोजन से और किसी अन्य ऐसे व्यक्ति को, जो मामले के तथ्यों से परिचित प्रतीत होता है, लिखित आदेश द्वारा समन कर सकता है तथा ऐसे समन किया गया प्रत्येक व्यक्ति उपस्थित होने के लिए और उन प्रश्नों के सिवाय, जिनके उत्तरों की प्रवृत्ति उसे आपराधिक आरोप या शास्ति या जब्ती की आशंका में डालने की है, सब प्रश्नों का सही-सही उत्तर देने के लिए आबद्ध होगा :

परन्तु पद्रंह वर्ष से कम की आयु या साठ वर्ष की आयु से ऊपर के किसी व्यक्ति या महिला या मानसिक या शारीरिक रूप से दिव्यांग या गंभीर बीमारी से ग्रस्त किसी व्यक्ति से, उस स्थान के सिवाय जहां ऐसा व्यक्ति रहता है, किसी स्थान पर उपस्थित होने की अपेक्षा नहीं की जाएगी :

परन्तु यह और कि यदि ऐसा व्यक्ति पुलिस थाने में उपस्थित होने और उत्तर देने के लिए इच्छुक हो तो ऐसे व्यक्ति को ऐसा करने के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा ।

(2) यदि तथ्यों से ऐसा कोई संज्ञेय अपराध, जिसे धारा 190 लागू है, प्रकट नहीं होता है तो पुलिस अधिकारी ऐसे व्यक्ति से मजिस्ट्रेट के न्यायालय में उपस्थित होने की अपेक्षा न करेगा ।

यह वेबसाइट केवल जानकारी के लिए है, कानूनी सलाह नहीं। किसी भी अंतर की स्थिति में भारत के राजपत्र में प्रकाशित आधिकारिक पाठ ही मान्य होगा।