भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023/अध्याय 13/179 / 531
179साक्षियों की उपस्थिति की अपेक्षा करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति
अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, राजपत्र पृष्ठ 230–231स्रोत
(1) कोई पुलिस अधिकारी, जो इस अध्याय के अधीन अन्वेषण कर रहा है, अपने थाने की या किसी पास के थाने की सीमाओं के भीतर विद्यमान किसी ऐसे व्यक्ति से, जिसका दी गई सूचना से या अन्यथा उस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित होना प्रतीत होता है, अपने समक्ष उपस्थित होने की अपेक्षा लिखित आदेश द्वारा कर सकता है और वह व्यक्ति अपेक्षानुसार उपस्थित होगा :
परंतु किसी पुरुष से जो पंद्रह वर्ष से कम आयु का है या साठ वर्ष से अधिक आयु का है या किसी महिला से या किसी मानसिक या शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्ति या ऐसा व्यक्ति या गंभीर बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति से ऐसे स्थान से जिसमें ऐसा पुरुष या महिला निवास करती है, भिन्न किसी स्थान पर उपस्थित होने की अपेक्षा नहीं की जाएगी :
परन्तु और यह कि यदि ऐसा व्यक्ति पुलिस थाने में उपस्थित होने के लिए इच्छुक है तो ऐसे व्यक्ति को ऐसा करने के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा ।
(2) अपने निवास-स्थान से भिन्न किसी स्थान पर उपधारा (1) के अधीन उपस्थित होने के लिए प्रत्येक व्यक्ति के उचित खर्चों का पुलिस अधिकारी द्वारा संदाय कराने के लिए राज्य सरकार इस निमित्त बनाए गए नियमों द्वारा उपबंध कर सकती है ।
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