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भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023/अध्याय 13/182 / 531

182कोई उत्प्रेरणा न दिया जाना

अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, राजपत्र पृष्ठ 232स्रोत

(1) कोई पुलिस अधिकारी या प्राधिकार वाला अन्य व्यक्ति, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 22 में यथावर्णित कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन न तो देगा और न करेगा तथा न दिलवाएगा और न करवाएगा ।

(2) किंतु कोई पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति इस अध्याय के अधीन किसी अन्वेषण के दौरान किसी व्यक्ति को कोई कथन करने से, जो वह अपनी स्वतंत्र इच्छा से करना चाहे, किसी चेतावनी द्वारा या अन्यथा निवारित न करेगा :

परंतु इस धारा की कोई बात धारा 183 की उपधारा (4) के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालेगी ।

यह वेबसाइट केवल जानकारी के लिए है, कानूनी सलाह नहीं। किसी भी अंतर की स्थिति में भारत के राजपत्र में प्रकाशित आधिकारिक पाठ ही मान्य होगा।