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भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023/अध्याय 13/189 / 531

189जब साक्ष्य अपर्याप्त हो तब अभियुक्त का छोड़ा जाना

अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, राजपत्र पृष्ठ 239स्रोत

यदि इस अध्याय के अधीन अन्वेषण पर पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को प्रतीत होता है कि ऐसा पर्याप्त साक्ष्य या संदेह का उचित आधार नहीं है, जिससे अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के पास भेजना न्यायानुमत है तो ऐसा अधिकारी उस दशा में, जिसमें वह व्यक्ति अभिरक्षा में है, उसके द्वारा जैसा ऐसा अधिकारी निर्दिष्ट करे, यह बंधपत्र या जमानतपत्र निष्पादित करने पर उसे छोड़ देगा कि यदि और जब अपेक्षा की जाए, तो और तब वह ऐसे मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होगा, जो पुलिस रिपोर्ट पर ऐसे अपराध का संज्ञान करने के लिए, और अभियुक्त का विचारण करने या उसे विचारणार्थ सुपुर्द करने के लिए सशक्त है ।

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