भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023/अध्याय 13/177 / 531
177रिपोर्ट कैसे दी जाएंगी
अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, राजपत्र पृष्ठ 230स्रोत
(1) धारा 176 के अधीन मजिस्ट्रेट को भेजी जाने वाली प्रत्येक रिपोर्ट, यदि राज्य सरकार ऐसा निदेश देती है, तो पुलिस के ऐसे वरिष्ठ अधिकारी के माध्यम से दी जाएगी, जिसे राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त नियत करे ।
(2) ऐसा वरिष्ठ अधिकारी पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को ऐसे अनुदेश दे सकता है जो वह ठीक समझे और उस रिपोर्ट पर उन अनुदेशों को अभिलिखित करने के पश्चात् उसे अविलंब मजिस्ट्रेट के पास भेज देगा ।
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