दंड प्रक्रिया संहिता, 1973/अध्याय 23/335 / 534
294कुछ दस्तावेजों का औपचारिक सबूत आवश्यक न होना
अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, PDF पृष्ठ 85–86स्रोत
(1) जहां अभियोजन या अभियुक्त द्वारा किसी न्यायालय के समक्ष कोई दस्तावेज फाइल की गई है वहां ऐसी प्रत्येक दस्तावेज की विशिष्टियां एक सूची में सम्मिलित की जाएंगी और, यथास्थिति, अभियोजन या अभियुक्त अथवा अभियोजन या अभियुक्त के प्लीडर से, यदि कोई हों, ऐसी प्रत्येक दस्तावेज का असली होना स्वीकार या इनकार करने की अपेक्षा की जाएगी ।
(2) दस्तावेजों की सूची ऐसे प्ररूप में होगी जो राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए ।
(3) जहां किसी दस्तावेज का असली होना विवादग्रस्त नहीं है वहां ऐसी दस्तावेज उस व्यक्ति के जिसके द्वारा हस्ताक्षरित होना तात्पर्यित है, हस्ताक्षर के सबूत के बिना इस संहिता के अधीन किसी जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही में साक्ष्य में पढ़ी जा सकेगी :
परन्तु न्यायालय, स्वविवेकानुसार, यह अपेक्षा कर सकता है कि ऐसे हस्ताक्षर साबित किए जाएं ।
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