दंड प्रक्रिया संहिता, 1973/अध्याय 27/402 / 534
357गपीड़ितों का उपचार
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सभी लोक या प्राइवेट अस्पताल, चाहे वे केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, सभानीय निकायों या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा चलाए जा रहे हों, भारतीय दंड संहिता की धारा 326क, धारा 376, धारा 376क, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ या धारा 376ड के अधीन आने वाले किसी अपराध के पीड़ितों को तुरंत निःशुल्क प्राथमिक या चिकित्सीय उपचार उपलब्ध कराएंगे और ऐसी घटना की पुलिस को तुरन्त सूचना देंगे ।]
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