भारतीय न्याय संहिता, 2023/अध्याय 12/201 / 358
201लोक सेवक, जो क्षति कारित करने के आशय से अशुद्ध दस्तावेज रचता है
अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, राजपत्र पृष्ठ 89स्रोत
पुराना कानून
भारतीय दंड संहिता, 1860
आईपीसी से मिलान जल्दजो कोई, लोक सेवक होते हुए और ऐसे लोक सेवक के नाते, किसी दस्तावेज या इलैक्ट्रानिक अभिलेख की रचना या अनुवाद करने का भार-वहन करते हुए उस दस्तावेज या इलैक्ट्रानिक अभिलेख की रचना, तैयार या अनुवाद, ऐसे प्रकार से जिसे वह जानता है या विश्वास करता है कि अशुद्ध है, इस आशय से, या सम्भाव्य जानते हुए, करता है कि उसके द्वारा वह किसी व्यक्ति को क्षति कारित करे, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।
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