भारतीय न्याय संहिता, 2023/अध्याय 12/202 / 358
202लोक सेवक, जो विधिविरुद्ध रूप से व्यापार में लगा है
अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, राजपत्र पृष्ठ 90स्रोत
पुराना कानून
भारतीय दंड संहिता, 1860
आईपीसी से मिलान जल्दजो कोई, लोक सेवक होते हुए और ऐसे लोक सेवक के नाते इस बात के लिए वैध रूप से आबद्ध होते हुए कि वह व्यापार में न लगे, व्यापार में लगता है, वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, या दोनों से, या सामुदायिक सेवा से, दंडित किया जाएगा ।
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