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भारतीय न्याय संहिता, 2023

भारतीय न्याय संहिता, 2023/अध्याय 19/352 / 358

352लोकशांति भंग कराने को प्रकोपित करने के आशय से साशय अपमान

अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, राजपत्र पृष्ठ 146स्रोत

पुराना कानून

भारतीय दंड संहिता, 1860

आईपीसी से मिलान जल्द

जो कोई, किसी व्यक्ति को साशय अपमानित करता है और उसके द्वारा उस व्यक्ति को इस आशय से, या यह सम्भाव्य जानते हुए, प्रकोपित करता है कि ऐसे प्रकोपन से वह लोक शान्ति भंग या कोई अन्य अपराध कारित करे, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।

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