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भारतीय न्याय संहिता, 2023

भारतीय न्याय संहिता, 2023/अध्याय 19/355 / 358

355मत्त व्यक्ति द्वारा लोक स्थान में अवचार

अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, राजपत्र पृष्ठ 148स्रोत

पुराना कानून

भारतीय दंड संहिता, 1860

आईपीसी से मिलान जल्द

जो कोई, मत्तता की हालत में किसी लोक स्थान में, या किसी ऐसे स्थान में, जिसमें उसका प्रवेश करना अतिचार हो, आता है और वहां इस प्रकार का आचरण करता है जिससे किसी व्यक्ति को क्षोभ हो, वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि चौबीस घंटे तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, या सामुदायिक सेवा से, दंडित किया जाएगा ।

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