भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023/अध्याय 19/254 / 531
254अभियोजन के लिए साक्ष्य
अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, राजपत्र पृष्ठ 270स्रोत
(1) ऐसे नियत तारीख पर न्यायाधीश ऐसा सब साक्ष्य लेने के लिए अग्रसर होगा जो अभियोजन के समर्थन में प्रस्तुत किया जाए :
परंतु इस उपधारा के अधीन साक्षी का साक्ष्य, श्रव्य-दृश्य इलैक्ट्रानिक साधनों से अभिलिखित किया जा सकेगा ।
(2) किसी लोक सेवक का श्रव्य-दृश्य इलैक्ट्रानिक साधनों के माध्यम से साक्ष्य का अभिसाक्ष्य लिया जा सकेगा ।
(3) न्यायाधीश, स्वविवेकानुसार, किसी साक्षी की प्रतिपरीक्षा तब तक के लिए, जब तक किसी अन्य साक्षी या साक्षियों की परीक्षा न कर ली जाए, आस्थगित करने की अनुज्ञा दे सकता है या किसी साक्षी को अतिरिक्त प्रतिपरीक्षा के लिए पुनः बुला सकता है ।
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