भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023/अध्याय 4/31 / 531
31जनता कब मजिस्ट्रेट और पुलिस की सहायता करेगी
अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, राजपत्र पृष्ठ 169स्रोत
प्रत्येक व्यक्ति, ऐसे मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी की सहायता करने के लिए आबद्ध है, जो निम्नलिखित कार्यों में उचित रूप से उसकी सहायता मांगता है,—
(क) किसी अन्य ऐसे व्यक्ति को, जिसे ऐसा मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी गिरफ्तार करने के लिए प्राधिकृत है, पकड़ना या उसका निकल भागने से रोकना ; या
(ख) शान्ति भंग का निवारण या दमन ; या
(ग) किसी लोक संपत्ति को क्षति पहुंचाने के प्रयत्न का निवारण ।
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