भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023/अध्याय 4/33 / 531
33कुछ अपराधों की सूचना जनता द्वारा दिया जाना
अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, राजपत्र पृष्ठ 169–170स्रोत
(1) प्रत्येक व्यक्ति, जो भारतीय न्याय संहिता, 2023 की निम्नलिखित धाराओं में से किसी के अधीन दंडनीय किसी अपराध के किए जाने से या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा करने के आशय से अवगत है, अर्थात्:—
(i) धारा 103 से धारा 105 (दोनों सहित) ;
(ii) धारा 4 से धारा 113 (दोनों सहित)
(iii) धारा 440 से धारा 444 (दोनों सहित) :
(iv) धारा 447 से धारा 154 (दोनों सहित) और धारा 158 ;
(v) धारा 178 से धारा 182 (दोनों सहित) ;
(vi) धारा 189 और धारा 191 ;
(vii) धारा 274 से धारा 280 (दोनों सहित) ;
(viii) धारा 307 ;
(ix) धारा 309 से धारा 342 (दोनों सहित) ;
(x) धारा 316 की उपधारा (5) ;
(xi) धारा 326 से धारा 328 (दोनों सहित) ; और
(xii) धारा 331 और धारा 332,
उचित प्रतिहेतु के अभाव में, जिसे साबित करने का भार इस प्रकार अवगत व्यक्ति पर होगा, ऐसे किए जाने या आशय की सूचना तुरंत निकटतम मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी को देगा ।
(2) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, “अपराध” पद के अंतर्गत भारत के बाहर किसी स्थान में किया गया कोई ऐसा कार्य भी है जो यदि भारत में किया जाता तो अपराध होता ।
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