दंड प्रक्रिया संहिता, 1973/अध्याय 7/113 / 534
103मजिस्ट्रेट अपनी उपस्थिति में तलाशी ली जाने का निदेश दे सकता है
अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, PDF पृष्ठ 28स्रोत
कोई मजिस्ट्रेट किसी स्थान की, जिसकी तलाशी के लिए वह तलाशी वारंट जारी करने के लिए सक्षम है, अपनी उपस्थिति में तलाशी ली जाने का निदेश दे सकता है।
यह वेबसाइट केवल जानकारी के लिए है, कानूनी सलाह नहीं। किसी भी अंतर की स्थिति में भारत के राजपत्र में प्रकाशित आधिकारिक पाठ ही मान्य होगा।