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दंड प्रक्रिया संहिता, 1973

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973/अध्याय 7/113 / 534

103मजिस्ट्रेट अपनी उपस्थिति में तलाशी ली जाने का निदेश दे सकता है

अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, PDF पृष्ठ 28स्रोत

कोई मजिस्ट्रेट किसी स्थान की, जिसकी तलाशी के लिए वह तलाशी वारंट जारी करने के लिए सक्षम है, अपनी उपस्थिति में तलाशी ली जाने का निदेश दे सकता है।

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