भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023/अध्याय 7/108 / 531
108मजिस्ट्रेट अपनी उपस्थिति में तलाशी लिए जाने का निदेश दे सकता है
अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, राजपत्र पृष्ठ 197स्रोत
कोई मजिस्ट्रेट किसी स्थान की, जिसकी तलाशी के लिए वह तलाशी वारंट जारी करने के लिए सक्षम है, अपनी उपस्थिति में तलाशी लिए जाने का निदेश दे सकता है ।
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