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भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023/अध्याय 7/108 / 531

108मजिस्ट्रेट अपनी उपस्थिति में तलाशी लिए जाने का निदेश दे सकता है

अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, राजपत्र पृष्ठ 197स्रोत

कोई मजिस्ट्रेट किसी स्थान की, जिसकी तलाशी के लिए वह तलाशी वारंट जारी करने के लिए सक्षम है, अपनी उपस्थिति में तलाशी लिए जाने का निदेश दे सकता है ।

यह वेबसाइट केवल जानकारी के लिए है, कानूनी सलाह नहीं। किसी भी अंतर की स्थिति में भारत के राजपत्र में प्रकाशित आधिकारिक पाठ ही मान्य होगा।