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भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023/अध्याय 7/94 / 531

94दस्तावेज या अन्य चीज प्रस्तुत करने के लिए समन

अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, राजपत्र पृष्ठ 190–191स्रोत

(1) जब कभी कोई न्यायालय या पुलिस थाने का कोई भारसाधक अधिकारी यह समझता है कि किसी ऐसे अन्वेषण, जांच, विचारण, या अन्य कार्यवाही के प्रयोजनों के लिए, जो इस संहिता के अधीन ऐसे न्यायालय या अधिकारी के द्वारा या समक्ष हो रही है, किसी दस्तावेज इलैक्ट्रानिक संसूचना, जिसमें ऐसी संसूचना डिवाइस भी शामिल है, जिसमें डिजिटल साक्ष्य अन्तर्विष्ट होना संभाव्य है या अन्य चीज का प्रस्तुत किया जाना आवश्यक या वांछनीय है तो जिस व्यक्ति के कब्जे या शक्ति में ऐसी दस्तावेज या चीज के होने का विश्वास है उसके नाम ऐसा न्यायालय समन या ऐसा अधिकारी एक लिखित आदेश उससे यह अपेक्षा करते हुए जारी कर सकेगा कि उस समन या आदेश में उल्लिखित समय और स्थान पर उसे प्रस्तुत करे या उपस्थित हो और उसे प्रस्तुत करे ।

(2) यदि कोई व्यक्ति, जिससे इस धारा के अधीन दस्तावेज या अन्य चीज प्रस्तुत करने की ही अपेक्षा की गई है, उसे प्रस्तुत करने के लिए स्वयं उपस्थित होने के बजाय उस दस्तावेज या चीज को प्रस्तुत करवा दे तो यह समझा जाएगा कि उसने उस अपेक्षा का अनुपालन कर दिया है ।

(3) इस धारा की कोई बात—

(को भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 129 और धारा 130 या बैंककार बही साक्ष्य अधिनियम, 1891 पर प्रभाव डालने वाली नहीं समझी जाएगी ; या

(ख) डाक प्राधिकारी की अभिरक्षा में किसी पत्र, पोस्टकार्ड या अन्य दस्तावेज या किसी पार्सल या चीज को लागू होने वाली नहीं समझी जाएगी ।

यह वेबसाइट केवल जानकारी के लिए है, कानूनी सलाह नहीं। किसी भी अंतर की स्थिति में भारत के राजपत्र में प्रकाशित आधिकारिक पाठ ही मान्य होगा।