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भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023/अध्याय 7/105 / 531

105श्रव्य-दृश्य इलैक्ट्रानिक साधनों के माध्यम से तलाशी और अभिग्रहण को अभिलिखित करना

अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, राजपत्र पृष्ठ 195–196स्रोत

इस अध्याय या धारा 185 के अधीन किसी संपत्ति, वस्तु या चीज के स्थान की तलाशी करने या कब्जे में लेने की प्रक्रिया, जिसके अंतर्गत ऐसी तलाशी और अभिग्रहण के अनुक्रम में सभी अभिगृहीत सभी वस्तुओं की सूची तैयार करना और साक्षियों द्वारा ऐसी सूची पर हस्ताक्षर करना किसी श्रव्य-दृश्य इलैक्ट्रानिक साधनों के माध्यम से मोबाइल फोन को वरीयता देते हुए अभिलिखित किया जाएगा और पुलिस अधिकारी विलंब किए बिना यथास्थिति जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को ऐसे अभिलेखन को भेजेगा ।

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