भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023/अध्याय 7/99 / 531
99जब्ती की घोषणा को अपास्त करने के लिए उच्च न्यायालय में आवेदन
अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, राजपत्र पृष्ठ 193–194स्रोत
(1) किसी ऐसे समाचारपत्र, पुस्तक या अन्य दस्तावेज में, जिसके बारे में धारा 98 के अधीन जब्ती की घोषणा की गई है, कोई हित रखने वाला कोई व्यक्ति उस घोषणा के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दो मास के भीतर उस घोषणा को इस आधार पर अपास्त कराने के लिए उच्च न्यायालय में आवेदन कर सकेगा कि समाचारपत्र के उस अंक या उस पुस्तक या अन्य दस्तावेज में, जिसके बारे में वह घोषणा की गई थी, कोई ऐसी बात अंतर्विष्ट नहीं है, जो धारा 98 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट है ।
(2) जहां उच्च न्यायालय में तीन या अधिक न्यायाधीश हैं, वहां ऐसा प्रत्येक आवेदन उच्च न्यायालय के तीन न्यायाधीशों से बनी विशेष न्यायपीठ द्वारा सुना और अवधारित किया जाएगा और जहां उच्च न्यायालय में तीन से कम न्यायाधीश हैं वहां ऐसी विशेष न्यायपीठ में उस उच्च न्यायालय के सब न्यायाधीश होंगे ।
(3) किसी समाचारपत्र के संबंध में ऐसे किसी आवेदन की सुनवाई में, उस समाचारपत्र में, जिसकी बाबत जब्ती की घोषणा की गई थी, अंतर्विष्ट शब्दों, चिह्नों या दृश्यरूपणों की प्रकृति या प्रवृत्ति के सबूत में सहायता के लिए उस समाचारपत्र की कोई प्रति साक्ष्य में दी जा सकेगी ।
(4) यदि उच्च न्यायालय का इस बारे में समाधान नहीं होता है कि समाचारपत्र के उस अंक में या उस पुस्तक या अन्य दस्तावेज में, जिसके बारे में वह आवेदन किया गया है, कोई ऐसी बात अंतर्विष्ट है जो धारा 98 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट है, तो वह जब्ती की घोषणा को अपास्त कर देगा ।
(5) जहां उन न्यायाधीशों में, जिनसे विशेष न्यायपीठ बनी है, मतभेद है वहां विनिश्चय उन न्यायाधीशों की बहुसंख्या की राय के अनुसार होगा ।
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