दंड प्रक्रिया संहिता, 1973/अध्याय 20/279 / 534
251अभियोग का सारांश बताया जाना
अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, PDF पृष्ठ 75स्रोत
जब समन-मामले में अभियुक्त मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होता है या लाया जाता है, तब उसे उस अपराध की विशिष्टियां बताई जाएंगी जिसका उस पर अभियोग है, और उससे पूछा जाएगा कि क्या वह दोषी होने का अभिवाक् करता है अथवा प्रतिरक्षा करना चाहता है; किन्तु यथा रीति आरोप विरचित करना आवश्यक न होगा ।
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