दंड प्रक्रिया संहिता, 1973/अध्याय 25/378 / 534
336भारसाधक अधिकारी को कृत्यों का निर्वहन करने के लिए सशक्त करने की राज्य सरकार की शक्ति
अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, PDF पृष्ठ 101स्रोत
राज्य सरकार उस जेल के भारसाधक अधिकारी को, जिसमें कोई व्यक्ति धारा 330 या धारा 335 के उपबंधों के अधीन परिरुद्ध है, धारा 337 या धारा 338 के अधीन कारागारों के महानिरीक्षक के सब कृत्यों का या उनमें से किसी का निर्वहन करने के लिए सशक्त कर सकती है ।
यह वेबसाइट केवल जानकारी के लिए है, कानूनी सलाह नहीं। किसी भी अंतर की स्थिति में भारत के राजपत्र में प्रकाशित आधिकारिक पाठ ही मान्य होगा।