भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023/अध्याय 27/375 / 531
375भारसाधक अधिकारी को कृत्यों का निर्वहन करने के लिए सशक्त करने की राज्य सरकार की शक्ति
अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, राजपत्र पृष्ठ 319स्रोत
राज्य सरकार उस जेल के भारसाधक अधिकारी को, जिसमें कोई व्यक्ति धारा 369 या धारा 374 के उपबंधों के अधीन परिरुद्ध है, धारा 376 या धारा 377 के अधीन कारागारों के महानिरीक्षक के सभी कृत्यों का या उनमें से किसी का निर्वहन करने के लिए सशक्त कर सकेगी ।
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