नई–पुरानी धाराmanzill.com
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023/अध्याय 27/370 / 531

370जांच या विचारण को पुनः चालू करना

अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, राजपत्र पृष्ठ 317स्रोत

(1) जब कभी जांच या विचारण को धारा 367 या धारा 368 के अधीन स्थगित किया गया है, तब, यथास्थिति, मजिस्ट्रेट या न्यायालय जांच या विचारण को संबद्ध व्यक्ति के विकृतचित्त न रहने पर किसी भी समय पुनः चालू कर सकेगा और ऐसे मजिस्ट्रेट या न्यायालय के समक्ष अभियुक्त के उपस्थित होने या लाए जाने की अपेक्षा कर सकेगा ।

(2) जब अभियुक्त धारा 369 के अधीन छोड़ दिया गया है और उसकी उपस्थिति के लिए प्रतिभू उसे उस अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, जिसे मजिस्ट्रेट या न्यायालय ने इस निमित्त नियुक्त किया है, तब ऐसे अधिकारी का यह प्रमाणपत्र कि अभियुक्त अपनी प्रतिरक्षा करने में समर्थ है साक्ष्य में लिए जाने योग्य होगा ।

यह वेबसाइट केवल जानकारी के लिए है, कानूनी सलाह नहीं। किसी भी अंतर की स्थिति में भारत के राजपत्र में प्रकाशित आधिकारिक पाठ ही मान्य होगा।