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भारतीय दंड संहिता, 1860

भारतीय दंड संहिता, 1860/अध्याय 13/295 / 570

266खोटे बाट या माप को कब्जे में रखना

अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, PDF पृष्ठ 51स्रोत

यह धारा बदल दी गई है

भारतीय न्याय संहिता, 2023 · 1 जुलाई 2024 से लागू

नए कानून में यह धारा नहीं रखी गई

1 जुलाई 2024 से पहले किए गए अपराधों का दंड, और उनका अन्वेषण या कार्यवाही, इसी पुरानी संहिता के अनुसार होते हैं, मानो इसका निरसन नहीं हुआ (बीएनएस धारा 358)।

जो कोई तोलने के ऐसे किसी उपकरण या बाट को, या लम्बाई या धारिता के किसी माप को, जिसका खोटा होना वह जानता है, *** इस आशय से कब्जे में रखेगा कि उसे कपटपूर्वक उपयोग में लाया जाए, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

संशोधन टिप्पणियां

  1. 1953 के अधिनियम सं० 42 की धारा 4 और अनुसूची 3 द्वारा “और” शब्द का लोप किया गया ।

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