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भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023/अध्याय 8/112 / 531

112भारत से बाहर किसी देश या स्थान में अन्वेषण के लिए सक्षम प्राधिकारी को अनुरोध पत्र

अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, राजपत्र पृष्ठ 199स्रोत

(1) यदि किसी अपराध के अन्वेषण के अनुक्रम में, अन्वेषण अधिकारी या अन्वेषण अधिकारी की पंक्ति से वरिष्ठ कोई अधिकारी यह आवेदन करता है कि भारत से बाहर किसी देश या स्थान में साक्ष्य उपलब्ध हो सकता है तो कोई दांडिक न्यायालय अनुरोध पत्र जारी करके उस देश या स्थान के किसी ऐसे न्यायालय या प्राधिकारी को, जो ऐसे अनुरोध पर कार्रवाई करने के लिए सक्षम है, यह अनुरोध पत्र जारी कर सकेगा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति की मौखिक परीक्षा करे, जिससे मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से अवगत होने की आशा की जाती है और ऐसी परीक्षा के अनुक्रम में किए गए उसके कथन को अभिलिखित करे और ऐसे व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति से यह भी अपेक्षा करे कि वह उस मामले से संबंधित ऐसे दस्तावेज या चीज को प्रस्तुत करे जो उसके कब्जे में है और इस प्रकार लिए गए या संगृहीत किए गए सभी साक्ष्य या उसकी अधिप्रमाणित प्रतियां या इस प्रकार संगृहीत चीज को ऐसा पत्र भेजने वाले न्यायालय को अग्रेषित करे ।

(2) अनुरोध पत्र ऐसी रीति में पारेषित किया जाएगा जो केंद्रीय सरकार इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे ।

(3) उपधारा (4) के अधीन अभिलिखित प्रत्येक कथन या प्राप्त प्रत्येक दस्तावेज या चीज इस संहिता के अधीन अन्वेषण के दौरान संगृहीत साक्ष्य समझा जाएगा ।

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