भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023/अध्याय 8/113 / 531
113भारत से बाहर के किसी देश या स्थान से भारत में अन्वेषण के लिए किसी न्यायालय या प्राधिकारी को अनुरोध पत्र
अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, राजपत्र पृष्ठ 200स्रोत
(1) भारत से बाहर के किसी देश या स्थान के ऐसे न्यायालय या प्राधिकारी से, जो उस देश या स्थान में अन्वेषण के अधीन किसी अपराध के संबंध में किसी व्यक्ति की परीक्षा करने के लिए या किसी दस्तावेज या चीज को प्रस्तुत कराने के लिए उस देश या स्थान में ऐसा पत्र जारी करने के लिए सक्षम है, अनुरोध पत्र की प्राप्ति पर, केंद्रीय सरकार यदि वह उचित समझे तो,—
(i) उसे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट को, जिसे वह इस निमित्त नियुक्त करे, अग्रेषित कर सकेगी जो उस व्यक्ति को तत्पश्चात् अपने समक्ष बुलाएगा तथा उसके कथन को अभिलिखित करेगा या दस्तावेज या चीज को प्रस्तुत करवाएगा ; या
(ii) उस पत्र को अन्वेषण के लिए किसी पुलिस अधिकारी को भेज सकेगा जो तत्पश्चात् उसी रीति में अपराध का इस प्रकार अन्वेषण करेगा,
मानो वह अपराध भारत के भीतर किया गया हो ।
(2) उपधारा (1) के अधीन लिए गए या संगृहीत सभी साक्ष्य, उसकी अधिप्रमाणित प्रतियां या इस प्रकार संगृहीत चीज, यथास्थिति, मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी द्वारा उस न्यायालय या प्राधिकारी को, जिसने अनुरोध पत्र जारी किया है, पारेषण के लिए केंद्रीय सरकार को ऐसी रीति में, जिसे केंद्रीय सरकार उचित समझे, अग्रेषित की जाएगी ।
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