भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023/अध्याय 8/116 / 531
116विधिविरुद्धतया अर्जित संपत्ति की पहचान करना
अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, राजपत्र पृष्ठ 201स्रोत
(1) न्यायालय, धारा 45 की उपधारा (1) के अधीन या उसकी उपधारा (3) के अधीन अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर पुलिस उप-निरीक्षक से अनिम्न पंक्ति के किसी पुलिस अधिकारी को ऐसी संपत्ति का पता लगाने और पहचान करने के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निदेश देगा ।
(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट कार्रवाई के अंतर्गत, किसी व्यक्ति, स्थान, संपत्ति, आस्ति, दस्तावेज, किसी बैंक या सार्वजनिक वित्तीय संस्था की लेखाबही या किसी अन्य सुसंगत विषय की बाबत जांच, अन्वेषण या सर्वेक्षण भी हो सकेगा ।
(3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट कोई जांच, अन्वेषण या सर्वेक्षण, उक्त न्यायालय द्वारा इस निमित्त दिए गए निदेशों के अनुसार उपधारा (1) में उल्लिखित अधिकारी द्वारा किया जाएगा ।
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