भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023/अध्याय 3/24 / 531
24जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास का दंडादेश
अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, राजपत्र पृष्ठ 167स्रोत
(1) किसी मजिस्ट्रेट का न्यायालय जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर इतनी अवधि का कारावास अधिनिर्णीत कर सकेगा, जो विधि द्वारा प्राधिकृत है :
परंतु वह अवधि—
(क) धारा 23 के अधीन मजिस्ट्रेट की शक्ति से अधिक की न हो ;
(ख) जहां कारावास मुख्य दंडादेश के भाग के रूप में अधिनिर्णीत किया गया है, वहां वह उस कारावास की अवधि के चौथाई से अधिक की नहीं होगी जिसको मजिस्ट्रेट, जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर दंडादेश के रूप में से अन्यथा उस अपराध के लिए अधिरोपित करने के लिए सक्षम है ।
(2) इस धारा के अधीन अधिनिर्णीत कारावास, धारा 23 के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा अधिनिर्णीत की जा सकने वाली अधिकतम अवधि के कारावास के मुख्य दंडादेश के अतिरिक्त हो सकेगा ।
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