भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023/अध्याय 33/449 / 531
449सेशन न्यायाधीशों द्वारा मामलों और अपीलों का वापस लिया जाना
अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, राजपत्र पृष्ठ 348स्रोत
(1) सेशन न्यायाधीश अपने अधीनस्थ किसी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से कोई मामला या अपील वापस ले सकेगा या कोई मामला या अपील, जिसे उसने उसके हवाले किया हो, वापस मंगा सकेगा ।
(2) अपर सेशन न्यायाधीश के समक्ष मामले का विचारण या अपील की सुनवाई प्रारंभ होने से पूर्व किसी समय सेशन न्यायाधीश किसी मामले या अपील को, जिसे उसने अपर सेशन न्यायाधीश के हवाले किया है, वापस मंगा सकेगा ।
(3) जहां सेशन न्यायाधीश, उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन कोई मामला या अपील वापस मंगाता है या वापस लेता है, वहां वह, यथास्थिति, या तो उस मामले का अपने न्यायालय में विचारण कर सकेगा या उस अपील को स्वयं सुन सकेगा या उसे विचारण या सुनवाई के लिए इस संहिता के उपबंधों के अनुसार दूसरे न्यायालय के हवाले कर सकेगा ।
यह वेबसाइट केवल जानकारी के लिए है, कानूनी सलाह नहीं। किसी भी अंतर की स्थिति में भारत के राजपत्र में प्रकाशित आधिकारिक पाठ ही मान्य होगा।