भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023/अध्याय 33/451 / 531
451कार्यपालक मजिस्ट्रेटों द्वारा मामलों का हवाले किया जाना या वापस लिया जाना
अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, राजपत्र पृष्ठ 348स्रोत
कोई जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट,—
(क) किसी ऐसी कार्यवाही को, जो उसके समक्ष आरंभ हो चुकी है, निपटारे के लिए अपने अधीनस्थ किसी मजिस्ट्रेट के हवाले कर सकेगा ;
(ख) अपने अधीनस्थ किसी मजिस्ट्रेट से किसी मामले को वापस ले सकेगा या किसी मामले को, जिसे उसने ऐसे मजिस्ट्रेट के हवाले किया हो, वापस मंगा सकेगा और ऐसी कार्यवाही को स्वयं निपटा सकेगा या उसे निपटारे के लिए किसी अन्य मजिस्ट्रेट को निर्देशित कर सकेगा ।
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