भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023/अध्याय 33/450 / 531
450न्यायिक मजिस्ट्रेटों द्वारा मामलों का वापस लिया जाना
अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, राजपत्र पृष्ठ 348स्रोत
(1) कोई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अपने अधीनस्थ किसी मजिस्ट्रेट से किसी मामले को वापस ले सकेगा या किसी मामले को, जिसे उसने ऐसे मजिस्ट्रेट के हवाले किया है, वापस मंगा सकेगा और मामले की जांच या विचारण स्वयं कर सकेगा या उसे जांच या विचारण के लिए किसी अन्य ऐसे मजिस्ट्रेट को निर्देशित कर सकेगा, जो उसकी जांच या विचारण करने के लिए सक्षम है ।
(2) कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी मामले को, जो उसने धारा 242 की उपधारा (2) के अधीन किसी अन्य मजिस्ट्रेट के हवाले किया है, वापस मंगा सकेगा और ऐसे मामले की जांच या विचारण स्वयं कर सकेगा ।
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