भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023/अध्याय 36/500 / 531
500धारा 498 या धारा 499 के अधीन आदेशों के विरुद्ध अपील
अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, राजपत्र पृष्ठ 366स्रोत
(1) धारा 498 या धारा 499 के अधीन किसी न्यायालय या मजिस्ट्रेट द्वारा दिए गए आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, उसके विरुद्ध अपील उस न्यायालय में कर सकेगा जिसमें साधारणतया पर पूर्वकथित न्यायालय द्वारा की गई दोषसिद्धि के विरुद्ध अपीलें होती हैं ।
(2) ऐसी अपील पर, अपील न्यायालय यह निदेश दे सकेगा कि अपील का निपटारा होने तक आदेश रोक दिया जाए या वह ऐसे आदेश को उपांतरित, परिवर्तित या रद्द कर सकता है और कोई अतिरिक्त आदेश, जो न्यायसंगत हो, कर सकेगा ।
(3) किसी ऐसे मामले को, जिसमें उपधारा (1) में निर्दिष्ट आदेश दिया गया है, निपटाते समय अपील, पुष्टीकरण या पुनरीक्षण न्यायालय भी उपधारा (2) में निर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा ।
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