भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023/अध्याय 36/503 / 531
503सम्पत्ति के अभिग्रहण पर पुलिस द्वारा प्रक्रिया
अभी सत्यापित नहींआधिकारिक PDF, राजपत्र पृष्ठ 367–368स्रोत
(1) जब कभी किसी पुलिस अधिकारी द्वारा किसी सम्पत्ति के अभिग्रहण की रिपोर्ट इस संहिता के उपबंधों के अधीन मजिस्ट्रेट को की जाती है और जांच या विचारण के दौरान ऐसी सम्पत्ति दंड न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की जाती है, तो मजिस्ट्रेट ऐसी सम्पत्ति पर कब्जा करने के हकदार व्यक्ति को ऐसी सम्पत्ति का व्ययन या परिदान किए जाने के बारे में या यदि ऐसा व्यक्ति अभिनिश्चित नहीं किया जा सकेगा तो ऐसी सम्पत्ति की अभिरक्षा और प्रस्तुत किए जाने के बारे में ऐसा आदेश कर सकेगा जो वह ठीक समझे ।
(2) यदि ऐसा हकदार व्यक्ति ज्ञात है, तो मजिस्ट्रेट वह सम्पत्ति उसे उन शर्तों पर (यदि कोई हों), जो मजिस्ट्रेट ठीक समझे, परिदत्त किए जाने का आदेश दे सकेगा और यदि ऐसा व्यक्ति अज्ञात है तो मजिस्ट्रेट उस सम्पत्ति को निरुद्ध कर सकेगा और ऐसी दशा में एक उद्घोषणा जारी करेगा, जिसमें उस सम्पत्ति की अंगभूत वस्तुओं का विनिर्देश हो, और जिसमें किसी व्यक्ति से, जिसका उसके ऊपर दावा है, यह अपेक्षा की गई हो कि वह उसके समक्ष उपस्थित हो और ऐसी उद्घोषणा की तारीख से छह मास के भीतर अपने दावे को सिद्ध करे ।
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